
यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने सख्ती से पूछा, कब तक भरेंगे राजस्व अदालतों के खाली पद?
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. यूपी की राजस्व अदालतों में खाली पदों पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि यूपी की राजस्व अदालतों में मौजूदा रिक्तियों को कितने समय में भरा जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को 24 फरवरी को मामले में सरकार से पूरे निर्देश (जानकारी) लेकर तैयार रहने को कहा है।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्व अदालतों में रिक्तियों को भरने को लेकर स्वयं संज्ञान वाली दर्ज जनहित याचिका पर दिया। इसमें राजस्व अदालतों में रिक्तियों को भरे जाने का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि, मामले में पहले के आदेश के तहत हलफ़नामा तैयार है, जिसे रजिस्ट्री में दाखिल कर दिया जाएगा। जब कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि इन मौजूदा रिक्तियों को कितने समय में भरा जाएगा, तो वह इसका कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को नियत कर सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वह उस रोज मामले में सरकार से पूरे निर्देश (जानकारी) लेकर तैयार रहेंगे।
Updated on:
19 Feb 2021 01:39 pm
Published on:
19 Feb 2021 01:39 pm
