
कोरोना से पंचायत चुनाव में कुल 2,128 कार्मिकों की मौत हुई, पंचायत विभाग ने चुनाव आयोग को भेजी सूची
लखनऊ. पंचायत राज विभाग ने अनुग्रह धनराशि के लिए पात्र 2,128 कर्मियों की सूची यूपी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दी है। इनमें कोरोना वायरस संक्रमण के 2,097 व नान कोविड के 31 प्रकरण हैं। जिन सरकारी कार्मिकों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई उनके परिजन को 30 लाख और नान कोविड से मौत होने पर 15 लाख रुपए दिया जाना है। जिलाधिकारी एक सप्ताह में आरटीजीएस के माध्यम से सीधे स्वजन के बैंक खाते में धनराशि भिजवाएंगे।
नई सूची भेजी :- कोरोना वायरस संक्रमण इस बार पंचायत चुनाव में लगे सरकारी कर्मियों के लिए काल बनकर आया। इसमें कई सरकारी कर्मियों की मौत हो गई। फाइनल सूची भेजने से पूर्व में भेजी गई तीन सूची में शामिल कार्मिकों के साथ 46 अन्य के नाम शामिल करते हुए चुनाव ड्यूटी में कुल 2,128 कार्मिकों के मृत्यु की बात कही गई है। जिलाधिकारियों ने ये 46 नाम पिछली सूची जारी होने के बाद भेजी थी। इस तरह 2,128 में 2,097 कार्मिकों की कोविड से मृत्यु हुई है। अन्य 31 कार्मिकों की अन्य कारणों से (नॉन कोविड से) मृत्यु हुई है।
सरकार ने बदला नियम :- परिजनों को आर्थिक सहायता देने की संस्तुति शासन से की गई है। नए नियम के अनुसार, चुनाव ड्यूटी की परिभाषा में प्रशिक्षण, निर्वाचन व मतगणना की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से मृत कार्मिक को अनुग्रह धनराशि के लिए पात्र करार दिया गया है। इससे पूर्व नियम था कि, जिसमें निर्वाचन ड्यूटी में अनुग्रह धनराशि तभी दी जाती रही है, जब कार्मिक की चुनाव ड्यूटी की तारीख या निर्वाचन कार्य के लिए घर से आने-जाने के समय मौत हो जाए।
तीस लाख मिलेंगे :- पंचायतीराज विभाग के मुताबिक 2,128 कार्मिकों को आर्थिक सहायता के लिए 633.75 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। कोविड से मृतक कार्मिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए व चुनाव के दौरान असायमयिक मृत्यु पर 15-15 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। शासन राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्व में 606 करोड़ रुपए उपलब्ध करा चुका है।
परिजनों को अनुग्रह धनराशि शीघ्र होगी उपलब्ध :- अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने कहाकि, बाकी पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए 27.75 करोड़ रुपए और उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने सूची के अनुसार पात्र कार्मिकों के परिजनों को अनुग्रह धनराशि भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में अन्य निर्देश भी दिए गए हैं।
Published on:
01 Sept 2021 08:30 am
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