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नव वर्ष 2021 का जश्न मनाने के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस जारी, कुछ गड़बड़ की तो खैर नहीं

- (New year celebration guidelines) पुलिस-प्रशासन से इजाजत अनिवार्य - मंजूरी मिलने के बाद भी कोविड नियमों का पालन जरूरी

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नव वर्ष 2021 का जश्न मनाने के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस जारी, कुछ गड़बड़ की तो खैर नहीं

नव वर्ष 2021 का जश्न मनाने के लिए यूपी सरकार की गाइडलाइंस जारी, कुछ गड़बड़ की तो खैर नहीं

लखनऊ. यूपी में नव वर्ष 2021 की तैयारियां जोर शोर के साथ हो रहीं हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद भी नववर्ष 2021 की जश्न की तैयारियों को देखते हुए योगी सरकार सतर्क हो गई है। यूपी सरकार ने नए साल का जश्न मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने जहां कोविड 19 को लेकर सतर्क किया है वहीं सभी को चेताया है कि अगर गाइडलाइंस का उल्लघंन किया गया तो दोषी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानिए नए साल के लिए गाइडलाइंस (New year celebration guidelines) -

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नए साल के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि, कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा। इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या के बारे में साफ-साफ जिक्र किया जाएगा। ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है। आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। इसकी सारी जिम्मेदारी आयोजक की होगी। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य है। हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमतानुसार 50 फीसदी लोग ही आ सकेंगे। एक समय पर 100 लोगों को ही अनुमति होगी। इस से अधिक लोगों के शामिल होने पर सरकार ने सख्ती से रोक लगा दी है। जश्न में अगर कोविड नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हुआ तो आयोजनकर्ता की खैर नहीं। सख्त कार्रवाई होगी।

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कोविड-19 से 13 मरीजों की मौत:- उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 13 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,306 हो गई है। इसके अलावा प्रदेश में 959 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है वहीं, इसी दौरान 1,391 मरीज पूरी तरह ठीक भी हुए हैं।