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लॉकडाउन में ई-पास बेहद जरूरी, गाइडलाइन जारी, जानें कैसे करें आवेदन

locationलखनऊPublished: May 04, 2021 11:37:42 am

Submitted by:

Mahendra Pratap

UP lockdown e pass Guideline Released – आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जरूरी – चिकित्सा सेवा लेने के लिए आम जनता को ई-पास लेना आवश्यक- मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर करा सकते हैं शिकायत दर्ज

लॉकडाउन में ई-पास बेहद जरूरी, गाइडलाइन जारी, जानें कैसे करें आवेदन

लॉकडाउन में ई-पास बेहद जरूरी, गाइडलाइन जारी, जानें कैसे करें आवेदन

लखनऊ. UP lockdown e pass Guideline Released : यूपी सरकार सूबे में चल रहे लॉकडाउन के लिए ई-पास जारी कर रही है। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जरूरी है। आम जनता चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकती है। इसक अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि, आम जनता चिकित्सा सेवाओं के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक ई-पास के लिए rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उपजिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतरजनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
ई-पास की समय सीमा :- रेणुका कुमार ने बताया कि, संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए जबकि आम जनता के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन व अंतरजनपदीय की दो दिन होगी। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित जिले के डीएम से जारी किए जाएंगे।
मदद की जिम्मेदारी तय :- शासन ने ई-पास से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। व्हाट्सऐप व राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किया है।

रामकेवल, विशेष सचिव राजस्व (मोबाइल नंबर-9411006000)
चंद्रकांत प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (मोबाइल नंबर- 9411006000)
व्हाट्सएप नंबर-9454411081
राहत आयुक्त कार्यालय नंबर-0522-2238200
गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन :- कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने को यूपी सरकार ने शुक्रवार रात से गुरुवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया है। पर आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए ई-पास जारी किए जाएंगे।
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