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यूपी में मोहर्रम गाइडलाइन जारी, घर में ताजिया रखने पर रोक नहीं

- यूपी में 20 अगस्त को मोहर्रम मनाया जाएगा - गृह विभाग ने मोहर्रम को लेकर शनिवार को गाइडलाइंस जारी की

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CM Yogi

लखनऊ. Muharram in UP यूपी में 20 अगस्त को मोहर्रम मनाया जाएगा। गृह विभाग ने मोहर्रम को लेकर शनिवार को गाइडलाइंस जारी कर दी है। जारी गाइडलाइंस में मोहर्रम पर जुलूस/ताजिया पर रोक लगा दी है। पर सभी को घरों में ताजिया रखने की अनुमति दी है। और 50 लोगों के साथ मजलिस करने की अनुमति भी दी गई है।

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सभी डीएम व एसपी को निर्देश जारी :- अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहाकि, कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बरकरार रखने के लिए सरकार ने मोहर्रम पर किसी प्रकार के जुलूस/ ताजिया पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस आधार पर किसी को भी कहीं पर भी जुलूस/ताजिया निकालने की अनुमति न दी जाए। धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

कोविड गाइडलाइन का पालन बेहद जरूरी :- अवनीश कुमार अवस्थी ने कहाकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 19 जून 2021 को जारी शासनादेश का पालन कराया जाए। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 श्रद्धालुओं के एकत्र होने की अनुमति दी गई है। पर शर्त यह है कि सभी मास्क, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग तथा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरतें। साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी।

शस्त्रों का प्रदर्शन पर रोक :- अपर मुख्य सचिव गृह ने कहाकि, किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ न एकत्र होने दें। संवेदनशील एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन न होने तथा अवैध शस्त्र लेकर चलने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।