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लॉकडाउन 4.0 लागूः दो और जोन में बटेंगे जिले, खुलेंगे बारात घर, जानें नई गाइडलाइन्स

होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम भी बंद ही रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक बरकरार रहेगी।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

May 17, 2020

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Lockdown

लखनऊ. लॉकडाउन चार का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है, जो 18 मई से 31 मई तक लागू रहेगा। चौथे लॉकडाउन से जनता को उम्मीद थी कि उन्हें पहले के मुकाबले कुछ और रियायतें मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन को यदि उठाकर देखा जाए तो नए लॉकडाउन में चौथे चरण में पिछली बार की तुलना में एकाध बातों को छोड़ दें तो कुछ भी नया नहीं है। घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों पर रोक बरकरार है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, स्कूल-कॉलेज, जिम, मेट्रो ट्रेन भी बंद ही रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। हां, कोरोना के मद्देनजर अब जिलों को दो और कैटिगरी में बांटा जाएगा और वह हैं - बफर जोन व कंटेनमेंट जोन। ग्रीन, रेड और ऑरेंज पूर्व की तरह तय हैं। अब कौन से जिलों को किस जोन में रखा जाएगा, यह पूरी तरह यूपी सरकार पर निर्भर करेगा, क्योंकि केंद्र ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है। साथ ही राज्य सरकारों के आपसी सहमति से ही बसें भी चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने एक से दूसरे राज्यों की बीच बसें चलाने की भी छूट दे दी है। तो वहीं विवाह कार्यक्रम में जहां पूर्व में 20 लोगों की लिमिटेशन थी, वह अब 50 कर दी गई है, हालांकि यूपी में अब भी 20 लोग ही शादी समारोह में सम्मिलित हो पाएंगे। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के आने की इजाजत नहीं होगी। वहीं यूपी स्तर पर सोमवार को और भी गाइडलाइन्स जारी की गई है।

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- कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी।

- कारखाने होंगे शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर होना जरूरी

- स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों के आने की अनुमति वहीं


- मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं

- मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से सुबह 7 और रिटेल सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक खुलेंगी

- सब्जियों को खुले स्थान पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बेचने की ही अनुमति

- शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी

- बाजार प्रत्येक दिन अलग-अलग खुलेंगे, जिला प्रशासन और व्यापार मंडल तय करेगा व्यवस्था

- बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन, रेस्टोरेंट-किचन को खाद्य पदार्थ की सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति

- ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की परमीशन

- पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइविंग के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति, सिर्फ दो बच्चों को अतिरिक्त अनुमति

- थ्री व्हीलर में ड्राइवर के साथ सिर्फ दो लोग चल सकेंगे, सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी

- सभी प्रकार के माल, माल परिवहन, खाली ट्रक को अंतरराज्यीय परिवहन की इजाजत

- प्रिंटिंग प्रेस ड्राईक्लीनर आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति

- बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना जरूरी।

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केंद्र सरकार की ओर से निम्न गाईडलाइन्स की गई थी जारी-

- शादी-विवाह से संबंधित कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के आने की इजाजत नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों शामिल नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगा।

- सभी सार्वजनिक और काम करने की जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य। ऐसी जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा।

- सभी सार्वजनिक जगह और ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

- सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, तंबाकू, गुटखा खाने-पीने पर प्रतिबंध।

- दुकानों पर ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य। एक समय पर दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं।