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अब घर के बाहर ‘फ्री पार्किंग’ भूल जाइए! हर घंटे गाड़ी रखने पर देने होंगे इतने रुपये

Parking New Rules 2025: अगर आपके घर में चार पहिया गाड़ी खड़ी करने की सुविधा नहीं है तो सड़कों पर रात में गाड़ी खड़ी करने के एवज में आपको पार्किंग शुल्क देना होगा। फिलहाल, इस व्यवस्‍था को 17 शहरों में लागू किया गया है। आइए जानते हैंं क्या आपके शहर का नाम भी है इसमें शामिल..

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लखनऊ

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Aman Pandey

May 09, 2025

UP Parking New Rules 2025: यूपी में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों को पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। फिलहाल, यह व्यवस्‍था 17 जिलों में लागू होगी। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए जमीन आरक्षित करेगा। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई है। हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा। शासन ने नई नियमावली के तहत पार्किंग की दरें भी तय कर दी हैं।

घर के बाहर पार्किंग के लिए इन शहरों में देना होगा शुल्क

कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन ) नियमावली-2025 अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर व सहारनपुर में यह सुविधा होगी। नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी। सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा। कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पार्किंग की नई दरें

समय दोपहिया चारपहिया
दो घंटे 15 रुपये 30 रुपये
एक घंटे 7 रुपये 15 रुपये
24 घंटे 57 रुपये 120 रुपये
मासिक पास 855 रुपये 1800 रुपये

10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पार्किंग की नई दरें

समय दोपहिया चारपहिया
दो घंटे10 रुपये 20 रुपये
एक घंटे 5 रुपये 10 रुपये
24 घंटे 40 रुपये 80 रुपये
मासिक पास 600 रुपये 1200 रुपये

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पार्किंग चलाने के लिए लेना होगा लाइसेंस

खुले स्थान पर भी पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। मैदान, चौड़े फुटपाथ वाले स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से अपने घर के बाहर या फिर अपनी खाली जमीन पर पार्किंग नहीं चला पाएगा। उसे ऐसी पार्किंग चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि इसके ऊपर 95% भाग पर हरियाली होनी चाहिए। नगर आयुक्त 30 दिनों में कोई भी ठेका रद्द कर सकेंगे।