
Rajya Sabha Election 2024: राज्यसभा चुनाव से पहले सपा को तगड़ा झटका लगा है। आगजनी समेत अन्य मामलों में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले की नजीर रखते हुए विधायक की ओर से दाखिल की गई अर्जी एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
सपा विधायक इरफान सोलंकी की ओर से एडीजे-11 की अदालत में राज्यसभा चुनाव में वोट करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट को जानकारी दी गई कि सपा विधायक का नाम विधानसभा की सूची 2024 में क्रम संख्या 213 में दर्ज है। राज्यसभा चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदाता होते हैं। इसलिए आगामी 27 फरवरी को होने वाले मतदान में इरफान सोलंकी को वोट डालने की अनुमति दी जाए।
इस पर अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी और डीजीसी भाष्कर मिश्रा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थना-पत्र की विषयवस्तु पैरोल या शार्ट टर्म जमानत की है। इस पर विचारण न्यायालय को निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विचारण के दौरान जेल में बंद किसी भी बंदी को किसी भी चुनाव में वोट का अधिकार नहीं है। विधायक की उच्च न्यायालय से जमानत खारिज हो चुकी है।
गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही है। मतदेय स्थल पर प्रवेश कराने की अनुमति पुलिस को नहीं है। ऐसे में आरोपी भाग सकता है। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद विधायक की अर्जी खारिज कर दी। वहीं, इरफान सोलंकी के भाई अरशद सोलंकी का कहना है इस फैसले के खिलाफ हम हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
Updated on:
23 Feb 2024 09:45 pm
Published on:
23 Feb 2024 09:43 pm
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