
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करें
RTE (Right to Education): उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में 25% सीटें वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। जिन अभिभावकों ने अभी तक अपने बच्चों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे इस चरण में शामिल हो सकते हैं। साथ ही, पहले के चरणों में जिन बच्चों के आवेदन त्रुटियों के कारण निरस्त हो गए थे, वे भी पुनः आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आप अपने वार्ड या ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का ही चयन करें।
आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही-सही भरें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।
दूसरे चरण में 4,812 बच्चों ने आवेदन किया था, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है। वर्तमान में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई के तहत चार चरणों में आवेदन लिए जा रहे हैं, और सभी चयनित बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने का लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक रखा गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे समय पर आवेदन करें और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाएं।
Published on:
28 Feb 2025 07:31 am
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