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RTE Admission 2025: आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश: तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू

RTE : उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू होगी। जिन अभिभावकों ने अब तक आवेदन नहीं किया है या जिनके आवेदन पहले चरणों में अस्वीकृत हुए थे, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Feb 28, 2025

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करें

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करें

RTE (Right to Education): उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में 25% सीटें वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। जिन अभिभावकों ने अभी तक अपने बच्चों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे इस चरण में शामिल हो सकते हैं। साथ ही, पहले के चरणों में जिन बच्चों के आवेदन त्रुटियों के कारण निरस्त हो गए थे, वे भी पुनः आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: rte25.upsdc.gov.in पर जाएं।
  • पंजीकरण करें: वेबसाइट पर नए पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण भरें।
  • आवेदन पत्र भरें: पंजीकरण के बाद, लॉगिन करें और आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन सबमिट करें और पुष्टि पृष्ठ का प्रिंटआउट लें।

महत्वपूर्ण तिथिया

  • आवेदन की शुरुआत: 1 मार्च 2025
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 19 मार्च 2025
  • सत्यापन प्रक्रिया: 20 से 23 मार्च 2025
  • लॉटरी: 24 मार्च 2025
  • स्कूल आवंटन: 27 मार्च 2025

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आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

  • आय प्रमाण पत्र: सामान्य वर्ग के लिए अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • जाति प्रमाण पत्र: अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यक।
  • निवास प्रमाण पत्र: बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र।
  • जन्म प्रमाण पत्र: नगर निगम द्वारा जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
  • आयु सीमा: 3 से 7 वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चे ही आवेदन के पात्र हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आप अपने वार्ड या ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का ही चयन करें।
आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारी सही-सही भरें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।

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पिछले चरणों की जानकारी

दूसरे चरण में 4,812 बच्चों ने आवेदन किया था, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है। वर्तमान में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई के तहत चार चरणों में आवेदन लिए जा रहे हैं, और सभी चयनित बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने का लक्ष्य 31 मार्च 2025 तक रखा गया है।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे समय पर आवेदन करें और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाएं।