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अनलॉक 1: यूपी में अब चलेंगी रोडवेज बस, टैक्सी, फल/सब्जी मंडी का बदला समय, नाई की दुकानों को भी निर्देश

कंटेनमेट जोन में रियायत नहीं, बाकी सब जगह छूट ही छूट - बिना पास के कर सकेंगे कहीं भी सफर

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

May 31, 2020

CM yogi

CM yogi

लखनऊ. अनलॉक 1 (Unlock 1) के लिए यूपी सरकार ने रविवार को गाइडलाइन्स जारी कर दी। केंद्र सरकर की तर्ज पर यूपी में तमाम रियायतें मिली है, हालांकि कुछ मामलों पर यूपी सरकार को ही फैसला करना था, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर करने का। इसको भी यूपी सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब यात्री बिना पास के कहीं भी आ जा सकेंगे। पार्कों, स्ट्रीट वेंडर्स, सैलून, ब्य़ूटी पार्लर खुलने की अनुमति दे दी गई है। टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा के भी परिचालन के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन अतिरिक्त सवारियों को बैठाने की छूट नहीं मिलेगी। रोडवेज बसों के भी चलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन ट्रेन और हवाई सेवा की तरह यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग व बसों को सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्राइवेट बसें व सिटी बसें भी चलेंगी।

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तीन शिफ्ट में आएंगे कार्यालयों में सभी कर्मचारी-

सरकारी कार्यालय में अब 100 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन तीन पालियों में। पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। कार्यालयों में फेस मास्क, हैंड सैनिटाईजर व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होग। वहीं आठ जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्ट्रा खुलेंगे। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि जुलाई 2020 से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार फैसला करेगी।

फल/सब्जी मंडी दुकान का बदला समय-

सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी सुबह 6 से 9 बजे तक ही खुलेगी, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी। सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। सुपरमार्केट को भी खुलने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी दुकानदारों को फेस कवर/मास्क और ग्लब्ज का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर प्रशासन इसे सुनिश्चित कराएगा।

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यह भी खुलेंगे-
- बारात घर खुलेंगे, लेकिन शादी की अनुमति पहले लेनी होगी। तीस लोग ही शामिल होंगे।- शादी में असलहा लेकर कोई भी बारात में नहीं जाएगा। वरना होगी कार्रवाई।

- मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन बैठ कर खाने की अनुमति नहीं।

- सैलून और ब्य़ूटी पार्लर्स खुलेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। साथ ही कपड़े या टावल का एक बार ही इस्तेमाल करना होगा।

- कंटेनमेंट जोन में यदि कृषि कार्य होना है, तो उसकी अनुमति विषेश रूप से दी जाएगी।

- दो पहिया वाहन पर दो लोग बैठ सकते हैं। पहले पीछे की सीट पर महिला बैठ सकती थी, अब पुरुष भी बैठ सकेंगे।

- वाहन से यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी- सभी पार्क सुबह 5 से शाम आठ बजे तक खुलेंगे, यहां पेट्रोलिंग जरूरी

- खेल परिसर और स्टेडियम खुलेंगे, इसमें दर्शक नहीं जाएंगे।- घरेलू उड़ान जारी रहेगी- खाली ट्रक और भरे ट्रकों का आवागमन जारी रहेगा।

- एक जून से रेल सेवा शुरू होगी, सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें।

इन पर रहेगा प्रतिबंध-

- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो नहीं खुलंगे

- सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल नहीं खुलेंगे

- कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं के अलावा सब रहेगा बंद

- सार्वजिनक सभाओं व कार्यक्रमों पर रोक

- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, गुटखा खाने पर प्रतिबंध