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UP Government Action: सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टर होंगे निलंबित, OPD से गायब पाए गए तो CMS-CMO पर कार्रवाई

UP Government Order: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक महंगी दवाएं लिखने की प्रथा पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। अब डॉक्टरों द्वारा सादी पर्ची पर बाहर की दवा लिखने पर निलंबन तक की कार्यवाही होगी। ओपीडी समय में अनुपस्थित रहने पर डॉक्टर के साथ CMS और CMO भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Nov 07, 2025

डॉक्टर होंगे निलंबित, ओपीडी से गायब मिले तो CMS भी जिम्मेदार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

डॉक्टर होंगे निलंबित, ओपीडी से गायब मिले तो CMS भी जिम्मेदार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

UP Government Warns: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था और मरीजों के शोषण पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी सरकारी डॉक्टर को बाहर की महंगी दवा सादी पर्ची पर लिखते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी और वह निलंबन तक भी पहुंच सकती है। साथ ही, ओपीडी समय में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर चिकित्सा अधीक्षक (CMS) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMO) भी बराबर की जिम्मेदारी वहन करेंगे। शासन की यह सख्ती उन लगातार मिल रही शिकायतों का परिणाम है, जिनमें मरीजों ने आरोप लगाया कि कई डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बजाय बाहर की महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखकर अनावश्यक बोझ डालते हैं।

सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं 200 से अधिक दवाएं

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन (UPMSC) द्वारा पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को लगभग 200 से अधिक दवाएं लगातार उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा जन औषधि केंद्र भी संचालित हैं, जहाँ जेनेरिक दवाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। इन सभी के बावजूद कुछ डॉक्टर अस्पताल की सरकारी पर्ची में कुछ दवाएं भरकर फिर सादी पर्ची पर महंगी कंपनियों की दवाएं लिख देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ऐसी प्रथाएं न केवल सरकारी संसाधनों की अवहेलना हैं, बल्कि गरीब मरीजों के साथ आर्थिक अन्याय भी है। कई बार मरीजों को महंगी दवा खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है या इलाज ही बीच में छोड़ना पड़ता है।

अपर मुख्य सचिव ने दी सख्त चेतावनी

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है ,कोई भी डॉक्टर यदि सादी पर्ची पर बाहर की दवा लिखता पाया गया, तो उसके खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का पालन न करने पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि मरीजों को केवल अस्पताल में उपलब्ध दवाएं या फिर जन औषधि केंद्र की जेनेरिक दवाएं ही दी जाएं। यदि किसी दवा की कमी है, तो तत्काल विभाग को सूचित किया जाए।

ओपीडी में अनुपस्थित डॉक्टरों पर भी कसी लगाम

अक्सर देखने में आता है कि कई अस्पतालों में निर्धारित समय पर डॉक्टर अपने कक्ष में मौजूद नहीं होते। कई डॉक्टर समय से पहले चले जाते हैं या अपने नर्सिंग होम, निजी क्लिनिक व अन्य कार्यों में लग जाते हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने इस पर भी कड़ा रुख अपनाया है।

अब:

  • डॉक्टर ओपीडी समय में अनुपस्थित पाया गया
  • रोगी शिकायत करते हैं
  • अस्पताल में निरीक्षण के दौरान डॉक्टर नहीं मिला

तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि CMS और CMO दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्योंकि प्रबंधन यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से चलें।

15 नवंबर के बाद होगी औचक निरीक्षण की शुरुआत

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि 15 नवंबर के बाद शासन-स्तरीय टीमें पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण शुरू करेंगी। ये निरीक्षण बिना पूर्व सूचना के होंगे, और टीम सीधे ओपीडी, आपातकाल, दवा वितरण केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जांच करेगी।

  • निरीक्षण में प्रमुख रूप से देखा जाएगा:
  • डॉक्टर ओपीडी में मौजूद हैं या नहीं
  • मरीजों के लिए दवाएं उपलब्ध हैं या नहीं
  • दवाएं सरकारी पर्ची पर ही लिखी जा रही हैं या नहीं
  • अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की स्थिति
  • रोगियों की भीड़ और प्रबंधन की व्यवस्था
  • जन औषधि केंद्रों की कार्यप्रणाली

शासन ने सीएमएस और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुबह से दोपहर दो बजे तक तीन बार पूरे अस्पताल का अनिवार्य निरीक्षण करें और सभी कमियां तुरंत दूर कराएं।

मरीज कर सकते हैं शिकायत

सरकार ने मरीजों को भी अधिकार दिए हैं कि यदि कोई डॉक्टर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखे ,सादी पर्ची का उपयोग करें, मरीज को अनावश्यक दवा खरीदने के लिए मजबूर करे

  • तो मरीज निम्नलिखित जगहों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
  • अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक
  • मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMO)

जिला स्वास्थ्य अधिकारी और यदि कोई कार्रवाई न हो, तो मरीज महानिदेशक (DG Health) को भी लिखित शिकायत भेज सकते हैं। शासन ने सुनिश्चित किया है कि हर शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

गंभीर मामलों में होगी कठोर कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे मामलों को केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रखेगा। यदि कोई डॉक्टर बार-बार आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो:

  • निलंबन
  • वेतन रोकना
  • स्थानांतरण
  • मेडिकल परिषद में शिकायत
  • जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।

क्यों आवश्यक हुई यह सख्ती

प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में मरीजों से मिली शिकायतों की संख्या बढ़ी है। कई डॉक्टर कमीशन आधारित दवा कंपनियों से जुड़े पाए गए, महंगी दवाएं बेचने वाली कंपनियों से सौदे करते पाए गए ,सरकारी दवाओं को नजरअंदाज कर रहे थे। इन आरोपों के कारण अस्पतालों की छवि खराब हो रही थी। सरकार चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, और इसलिए यह कठोर कदम जरूरी हो गया।