
उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक छूट (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
Bijli Bill Rahat Yojna 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है या कभी भुगतान नहीं किया (Never Paid व Long Unpaid उपभोक्ता)। यह घोषणा लखनऊ के संगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल और एमडी पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि “बिजली बिल राहत योजना 2025” के तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी और 25 प्रतिशत तक मूलधन में छूट दी जाएगी। यह लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा ताकि अधिकतम उपभोक्ता योजना में शामिल हो सकें।
मंत्री शर्मा ने कहा, “जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यह सरकार का उपहार है, इसलिए जनता को इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए।”
इसके अलावा बिजली चोरी से जुड़े प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट देने का प्रावधान रखा गया है। इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो मीटर या तकनीकी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे थे।
सरकार ने गरीब व मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, वे किस्तों में बकाया निपटा सकते हैं। इससे लाखों छोटे उपभोक्ता आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और विभाग की वसूली भी बढ़ेगी।
योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग के मामलों की भी समीक्षा करेगा। शर्मा ने बताया कि “बिल संशोधन की प्रक्रिया पारदर्शी और उपभोक्ता हित में की जाएगी।” विभाग अब बिलों को नॉर्मेटिव आधार पर संशोधित करेगा ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी उपभोक्ता को कठिनाई न हो और आवेदन शीघ्र निस्तारित किए जाएं। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी (Monitoring) भी की जाएगी।
योजना के अंतर्गत बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में शामिल व्यक्तियों को भी छूट मिलेगी। इसके लिए व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा और ₹2000 या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% (जो अधिक हो) जमा करना होगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी से अपने बकाए निपटाकर पुनः नियमित उपभोक्ता बनना चाहते हैं।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यह योजना सरकार की संवेदनशीलता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे। यह केवल छूट नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह योजना “जनता की योजना, जनता के लिए” है। हर उपभोक्ता को इसका लाभ लेना चाहिए ताकि प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था सुदृढ़ और पारदर्शी बन सके।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय जोड़ेगी। इससे वितरण निगमों की वसूली दर में सुधार होगा, बकाया घटेगा और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है ‘बिजली सबके लिए, राहत सबको’। यह योजना जनता और सरकार के बीच विश्वास की नई ऊर्जा पैदा करेगी।”
अंत में शर्मा ने कहा कि “बिजली बिल राहत योजना 2025” केवल छूट देने का फैसला नहीं है, बल्कि यह जनता के प्रति संवेदनशील शासन की पहचान है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनता की सुविधा सेवा और संतोष यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा और स्थायित्व प्रदान करेगी।
Published on:
13 Nov 2025 06:04 pm
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