27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Lok Sabha Election 2024: ‘EXIT POLL’ बैन, चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर बताया डेट और टाइम

Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित (Election Commission Of India) किया है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

महासमुंद

•

image

Khyati Parihar

•

Updated: 4 Apr 2024, 7:49 AM IST

exit_poll.jpg

CG Loksabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत (Exit Poll) इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।

यह भी पढ़े: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी से दिया इस्तीफा, पत्र में किए कई बड़े खुलासे... थामेंगी BJP का दामन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रात: 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

Election Commission Of India: आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी (Assembly Election) अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

यह भी पढ़े: IPL में जमकर लग रहा सट्टा, हर बॉल पर ऑनलाइन चल रहा लाखों का खेल, पुलिस ने दो को दबोचा