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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने व संशोधन के लिए बढ़ी तारीख, 31 अगस्त तक का समय

पहले इसकी तिथि 21 अगस्त 2018 तक थी।

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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने व संशोधन के लिए बढ़ी तारीख, 31 अगस्त तक का समय

महासमुंद. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 कार्यक्रम के तहत दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 31 अगस्त 2018 कर दिया गया है। पहले इसकी तिथि 21 अगस्त 2018 तक थी। अब एक जनवरी 2018 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं एवं छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने, विलोपन एवं संशोधन के लिए मतदान केन्द्रों में नियुक्त अविहित अधिकारी द्वारा दावा-आपत्ति ली जाएगी।

कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमशिखर गुप्ता ने जिले के ऐसे आम नागरिक से अपील की है, जो किन्ही कारणों से 21 अगस्त तक अपना आवेदन अथवा दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, वे 31 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते है। वे फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में नाम, पता सुधरवाने के लिए फार्म-8 भरना होता है। नाम जुड़वाने, विलोपन अथवा संशोधन के लिए नि:शुल्क आवेदन सभी मतदान केन्द्रों में नियुक्त बूथ लेबल अधिकारियों के पास नि:शुल्क उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को फोटो, निवास तथा जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति अपलोड करना होगा।

कलक्टर हिमशिखर गुप्ता ने मंगलवार को कलक्टर जनदर्शन में महासमुंद सहित जिले के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामीणों एवं प्रतिनिधि मंडलों से रूबरू भेंट कर उनकी मांगों, समस्याओं और शिकायतों पर आधारित आवेदन प्राप्त किया। उन्होंने इन आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

जनदर्शन में 71 आवेदकों ने अपना आवेदन दिया। महासमुंद विकासखंड के ग्राम नांदगंाव के कमलेश कुमार ने नए जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवेदन सौंपा, इस पर कलक्टर ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उनके जॉब कार्ड बनाने के निर्देश दिए। ग्राम कुल्हरिया की महिलाओं ने विधवा पेंशन राशि दिलाने की गुहार लगाई।