
Mahasanund News: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन कार्ड जारी नहीं है, उन्हें भी पात्रतानुसार राशन कार्ड जारी करने के लिए आदेशित किया गया है।
खाद्य नियंत्रक के अनुसार खाद्य विभाग एवं श्रम विभाग समन्वय कर राशन कार्ड जारी करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे सभी पंजीकृत हितग्राही जिन्हें अन्त्योदय या प्राथमिकता राशन कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है, वे अपने स्थानीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में आवेदन भरकर ई-श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता के छायाप्रति के साथ शीघ्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें राशन कार्ड जारी हो सके।
Published on:
08 Mar 2024 04:16 pm
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