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दुकानदार से बिल लेने पर लोगों को एक करोड़ रुपए का इनाम देगी मोदी सरकार

ग्राहकों को जागरुक करने के लिए मोदी सरकार लेकर आ रही है लॉटरी योजना दुकानदार से जीएसटी बिल लेने पर ग्राहकों को मिलेगा लॉटरी जीतने का मौका लॉटरी के विजेताओं को उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा पुरुस्कार
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Saurabh Sharma

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Updated: 5 Feb 2020, 10:36 AM IST

GST

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने और देश के लोगों को दुकानदारों से तोप से लेकर सुई तक का बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक नायाब तरीका निकाला है। सरकार की योजना के अनुसार दुकानदारों से बिल लेने पर ग्राहकों को लॉटरी में 10 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर काफी चिंचित है। इस बार बजट में भी सरकार की ओर से रेवेन्यू को लेकर कोई प्लान नहीं बताया है, लेकिन संकेत साफ है कि अब सरकार जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

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एक करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने का मौका
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मेंबर जॉन जोसफ के अनुसार जीएसटी के हर बिल पर देश के ग्राहकों कर चुकाने के लिए प्रोस्तसाहित करने के लिए लॉटरी योजना पर काम किया गया है। हर बिल पर ग्राहकों को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा। एसोचैम के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लॉटरी योजना में ड्रॉ निकाला जाएगा। लॉटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 फीसदी की ना करने पर उसके पास 10 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए जीतने का मौका होगा।

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कंप्यूटर से निकाला जाएगा ड्रॉ
जानकारी के अनुसार सभी बिलों को पोर्टल पर अपलोड कर लॉटरी ड्रॉ कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अपने आपन हो जाएगा। जिसके बाद विजेताओं को इसकी सूचना दी जाएगी। जीएसटी में चार टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी हैं। इसके अलावा, विलासिता और अहितकर उत्पादों पर कर के ऊपर सबसे ऊंची दर से कर लगने के अलावा उपकर भी लगाए जाते हैं। जानकारी के अनुसार जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी। परिषद यह भी फैसला करेगी कि इस योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा क्या होनी चाहिए। विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा।