
बदलने जा रहा आपका पेट्रोल खरीदने का अंदाज, अब शॉपिंग मॉल व रिटेल शॉप पर भी मिलेगा पेट्रोल
नई दिल्ली। आपका पेट्रोल ( Petrol ) खरीदने का अंदाज बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि अब आपको किसी शॉपिंग मॉल या रिटेल शॉप में भी पेट्रोल मिल सकता है। दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े कई नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। पेट्रोलियम मंत्रालय अंतर्गत बनी एक एक्पर्ट कमिटी ने इसके बारे में सिफारिश की है। इसी सिफारिश को देखते हुए मंत्रालय अब पेट्रोल पंप खोलने को लेकर नियमों कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहा है।
नियमों में क्या होगा बदलाव
ऐसे में यदि इस पेट्रोलियम मंत्रालय की यह पहल जमीनी रूप लेती है तो 250 करोड़ रुपए से अधिक की नेटवर्थ की कोई भी कंपनी पेट्रोल पंप खोल सकती है। मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कंपनी के पास पेट्रोल पंप खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर माह में खुदरा ईंधन रिटेल से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया था। इस कमिटी का गठन ईंधन बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किया गया था।
सरकार ने मांगी आप से राय
सरकार द्वारा यह नया नियम बनाने के बाद मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में भी पेट्रोल पंप खोला जा सकता है। हालांकि, शुरुआती दौर में सरकार ने इस नियम से पहले आम लोगों की राय भी मांगी है। अगर कोई कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में कारोबार नहीं भी करती है तो भी उसे ईंधन बेचने का लाइसेंस मिल सकता है। एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए नेटवर्थ की शर्त की जगह इसे घटाकर 250 करोड़ रुपए का देना चाहिए।
कैसे होगा आम लोगों को फायदा
पेट्रोल-पंप खोलने के नियमों में दी जाएगी ढील कमिटी ने 3 रूञ्ज एक्सप्लोरेशन या ऑयल एंड गैस सेक्टर में जरूरी प्रोडक्शन से जुड़े नियम में भी ढील देने की सिफारिश की है। कमिटी का मानना है कि यदि कंपनियों को आसानी से लाइसेंस मिलेगा तो इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप खोलना आसान हो जाएगा। साथ ही कमिटी ने यह भी सिफारिश की है कि दूर-दराज के इलाकों में 5 फीसदी रिटेल आउटलेट खोलने की भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
अगर कोई रिमोट एरिया में रिटेल आउटलेट खोलना चाहता है तो उसे 3 करोड़ रुपए प्रति आउटलेट के हिसाब से बैंक गारंटी के तौर पर जमा करानी होगी। वहीं, जो एरिया रिमोट एरिया के दायरे में नहीं आते उन्हें बैंक गारंटी के तौर पर प्रति आउटलेट 2 करोड़ रुपए जमा करानी होगी। वहीं, एक अन्य नियम के मुताबिक, लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी को दो साल के भीतर रिमोट एरिया में 5 फीसदी रिटेल आउटलेट खरीदना अनिवार्य है।
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Published on:
29 May 2019 06:19 pm
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