scriptआज से बदल गए हैं यह नियम, आपके जीवन पर एेसे पड़ेगा असर | These rules have changed from 1 September 2018 | Patrika News

आज से बदल गए हैं यह नियम, आपके जीवन पर एेसे पड़ेगा असर

locationनई दिल्लीPublished: Sep 01, 2018 12:07:56 pm

Submitted by:

Manoj Kumar

नियमों में बदलाव से आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।

rule change

आज से बदल गए हैं यह नियम, आपके जीवन पर एेसे पड़ेगा असर

नई दिल्ली। आपके जीवन पर सीधा असर डालने वाले कई अहम बदलाव आज यानी 1 सितंबर से लागू हो गए हैं। इसमें आपकी जेब, वाहन, यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी फैसले शामिल हैं। आइए बताते हैं आपको आज से क्या-क्या बदल गया है।
गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा

1 सितंबर से नई कार की खरीद पर अब आपको 3 साल का वाहन बीमा कराना होगा, जबकि दो पहिया वाहन का कम से कम 5 साल का अपफ्रंट इंश्योरेंस लेना अनिवार्य हो गया है। ज्यादा वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने के चलते अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। हालांकि, इससे हर साल बीमा का नवीनीकरण कराने के झंझट से भी निजात मिल जाएगी।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) की बहुप्रतीक्षित शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 1 सिंतबर को होनी है। देश के हर जिले में इस बैंक की शाखा खोली जाएगी। इसके जरिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर होगा। इसके तहत डाकिए डिजिटल बैंकिंग को घर-घर पहुंचाएंगे।
ट्रेन में यात्रा बीमा के देने होंगे पैसे

ट्रेन में आरक्षित टिकट खरीदने वालों को 1 सितंबर से यात्रा बीमा का प्रीमियम अदा करना होगा। रेलवे यात्रियों को मुफ्त बीमा की सुविधा खत्म कर रहा है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यात्री बीमा का प्रीमियम कितना होगा। जब बीमा मुफ्त किया गया था, उससे पहले यात्रा बीमा के लिए प्रति यात्री 92 पैसे वसूले जाते थे। बाद में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने पिछले साल दिसंबर में मुफ्त यात्रा बीमा की सुविधा शुरू की थी।
तंबाकू उत्पादों पर क्विटलाइन नंबर

सभी तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के पैकेटों पर 1 सितंबर से एक नेशनल टोल फ्री नंबर (क्विटलाइन नंबर) अंकित करना होगा, ताकि लोगों को इनकी लत छोड़ने में मदद मिल सके। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों और सिगरेट के पैकेट के 85 फीसदी हिस्से पर इसके उपयोग से कैंसर के खतरे को दिखाती तस्वीर चेतावनी के साथ छापनी होगी।
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