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शर्म-लिहाज सब खत्म! भाभी के रेप के मामले में 80 साल का बूढ़ा जाएगा जेल

80-Year-Old Man Sentenced For Rape : मथुरा में एक 80 साल के वृद्ध को अदालत ने सजा सुनाई है। 80 साल के वृद्ध पर आरोप है कि उसने भाभी के साथ बलात्कार किया और उनसे मारपीट की। इसके साथ ही आरोपी ने महिला के पति को झूठे केस में फंसा दिया और उसके साथ 2 साल तक बलात्कार किया।
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80 साल के बूढ़े को सुनाई गई रेप की सजा, pc- CHATGPT

मथुरा : मथुरा जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक सनसनीखेज बलात्कार मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म का आरोप था। इसके अलावा, आरोपी के 75 वर्षीय बड़े भाई और चार बेटों को मारपीट के आरोप में दो-दो साल की जेल तथा 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी बुजुर्ग को 4,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। यह फैसला 2014 में दर्ज एक शिकायत पर आधारित है, जो करीब 11 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है।

भाई को झूठे केस में फंसाया

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी, जो उसका बड़ा देवर था, पिछले तीन वर्षों से उस पर यौन संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। जब उसने साफ मना कर दिया, तो आरोपी ने साजिश रचकर उसके पति को एक झूठे पिस्टल मामले में फंसा दिया। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से पति को जेल भेज दिया गया। पति को जमानत दिलाने और मुकदमे से बचाने के बदले आरोपी ने पीड़िता को दो वर्षों तक अपनी हवस का शिकार बनाया।

पीड़िता ने कोर्ट में कहा, 'मेरा देवर न केवल मेरी इज्जत लूटने पर तुला था, बल्कि परिवार को बर्बाद करने के लिए हर जाल बिछा रहा था।' इस दौरान आरोपी ने कानूनी खर्चों के बहाने पीड़िता के पति को अपनी जमीन उसके नाम पर हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया। मुकदमे के बाद जब पीड़िता ने कर्ज की राशि काटकर बची हुई धनराशि वापस मांगी, तो आरोपी ने गुस्से में आकर 4 अप्रैल 2014 को अपने भाई और चार बेटों के साथ मिलकर पीड़िता और उसके पति पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में दोनों घायल हो गए थे।

11 साल बाद आया अदालत का फैसला

यह मामला 2014 में मथुरा के एक थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (मारपीट) सहित अन्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। लंबे मुकदमे के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी पक्ष ने कई बार पीड़िता को डराने-धमकाने की कोशिश की, लेकिन वह डटी रही।

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