scriptश्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में नया मोड़, अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस मस्जिद को बताया अवैध | All India Hindu Mahasabha called Meena Masjid illegal on Krishna Janmabhoomi Case | Patrika News
मथुरा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में नया मोड़, अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस मस्जिद को बताया अवैध

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक और मस्जिद को अवैध अतिक्रमण करार दे डाला। उन्होंने कोर्ट से मस्जिद को हटाने की मांग भी की है।

मथुराSep 13, 2022 / 02:24 pm

Jyoti Singh

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक और मस्जिद को अवैध अतिक्रमण करार दे डाला। उन्होंने मस्जिद को ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ भूमि में स्थित बताया है। साथ ही कोर्ट में दावा किया है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में मस्जिद पर नया निर्माण कराया गया है, जोकि उन्होंने कोर्ट से मस्जिद को हटाने की मांग भी की है। वहीं इस दावे पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 अक्टूबर की तारीख दी है।
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औरंगजेब के वंशजों ने कराया मीना मस्जिद का निर्माण

बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत को एक वाद प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और उसके बाद उसी भूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण के रूप में खड़ किया। इसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने मंदिर की पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद का निर्माण कराया। ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए मस्जिद को वहां से हटाया जाए। उन्होंने दावे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मीना मस्जिद के सचिव को पार्टी बनाया है।
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काशी विश्वनाथ पर कोर्ट के फैसले को बताया स्वागत योग्य

उधर, दूसरी तरफ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने काशी विश्वनाथ पर 7 रूल 11 के मामले में कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया है। उनका कहना है कि कोर्ट के इसी फैसले का अनुसरण करते हुए मथुरा में भी कोर्ट निर्णय देगी और विपक्ष द्वारा 7 रूल 11 के प्रार्थनापत्रों को खारिज कर देगी। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ में शृंगार गौरी के मामले में कोर्ट द्वारा 7 रूल 11 को बहस के बाद खारिज कर दिया है और केस पर सुनवाई प्रारंभ हो गई है। हम इस केस की प्रति प्राप्त कर रहे हैं और मंगलवार को इसकी प्रति अदालत को सौंपेंगे। इस निर्णय से हिंदुओं के दावे की पुष्टि हुई है।
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