
मथुरा. मथुरा जिले के नंदगांव स्थित नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैसल खान और चांद मोहम्मद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडीजे-2 की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार शाम को जमानत खारिज करने का फैसला सुनाया। बतााया जा रहा है कि अब आरोपी पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि 29 अक्टूबर को दिल्ली की एक संस्था के दो सदस्यों चांद मोहम्मद और फैसल खान नंदगांव स्थित नंदबाबा मंदिर में बगैर किसी इजाजत के नमाज पढ़ी थी। इतना ही नहीं दोनों ने मंदिर में नमाज पढ़ने की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। मामला तूल पकड़ने के बाद मंदिर के सेवादार कान्हा गोस्वामी ने चांद मोहम्मद और फैसल खान के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में बरसाना थाने में केस दर्ज कराया था। इनके अलावा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दोनों आरोपियाें का कहना है कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया था।
बता दें कि पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए फैसल खान और चांद मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों आरोपी मथुरा जेल में बंद हैं। मंगलवार को दोनों आरोपियाें की जमानत याचिका पर एडीजे-2 जस्टिस महेंद्र नाथ की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शासकीय अधिवक्ता शिवराम तरकर ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब आरोपी हाईकोर्ट याचिका लगा सकते हैं।
Published on:
25 Nov 2020 11:19 am

