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मथुरा

Sri Krishna Janmbhoomi Case: ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका पर मथुरा कोर्ट आज करेगा सुनवाई

Sri Krishna Janmbhoomi Land Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला जज ने बीते 5 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं याचिका को 19 मई को सुरक्षित रख लिया गया था। जिसपर आज सीनियर डिवीजन की अदालत सुनवाई करेगी।

मथुराMay 26, 2022 / 09:40 am

Jyoti Sinha

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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल और उससे सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद पर मालिकाना हक को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है। जिसपर आज सुनवाई का अहम दिन है। इस मामले में गुरुवार यानी आज सुनवाई होगी। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिकाकर्ता अपनी दलील रखेंगे। कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दाखिल की है। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। साथ ही विवादित भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की गई है। जिसपर आज फैसला लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले मथुरा कोर्ट ने सुनवाई के लिए इससे जुड़ी याचिका स्वीकार कर ली थी। याचिका में कहा गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी है, इसलिए उसे हटाया जाए।
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ये कहा था याचिका में

दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि में शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है। उनका दावा है कि यहां पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान और मंदिर का गर्भगृह स्थित रहा है। इसलिए उनकी मांग है कि फौरन ईदगाह को वहां से हटाकर उस भूमि को जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को अवैध घोषित करने की भी कोर्ट से मांग की है।
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इस दिन पेश किया था वाद

बता दें, सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने छह कृष्ण भक्तों सहित 25 दिसंबर 2020 को पहली बार कोर्ट वाद पेश किया गया था। उस समय इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसे खारिज कर दिया था। जिसके बाद दोबारा यह वाद जिला जज की अदालत में पेश किया गया। इसी बीच लगभग 10 से अधिक वाद इसी प्रकार की मांग को लेकर स्थानीय अदालतों में दाखिल कर दिए गए थे। जिसपर सुनवाई करते हुए जिला जज ने बीते 5 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं याचिका को 19 मई को सुरक्षित रख लिया गया था। जिसपर आज सीनियर डिवीजन की अदालत सुनवाई करेगी।

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