
मेरठ. आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के केस में विशेष न्यायाधीश (MP/MLA Court) पंकज मिश्रा ने भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल व सरधना विधायक संगीत सोम के खिलाफ आरोप तय करते हुए साक्ष्य के लिए 20 मार्च की तारीख नियत की है। वहीं पंकज मिश्रा की कोर्ट ने दो आपराधिक मामलों में सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को 20 मार्च तक अदालत में पेश करने के लिए पुलिस को समन जारी कर दिए हैं।
सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि एक दिसंबर 2012 को थाना नौचंदी में थाना प्रभारी अलका ने केस दर्ज कराया था। इस केस में बालेराम ब्रजभूषण इंटर काॅलेज में भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, राहुल ठाकुर, नीरज मित्तल, वरुण गोयल व चरण सिंह ने बगैर अनुमति चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा की थी। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दी। इस मामले में सांसद व विधायक सोमेंद्र तोमर जमानत कराने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश हुए।
न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने धारा 188 व 126 लोकजन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत आरोप निर्धारित कर साक्ष्य के लिए 19 मार्च की तारीख दी है। वहीं सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम के खिलाफ 2016 में धारा 144 के उल्लंघन में दरोगा सुनीत ने थाना सरधना में पंजीकृत कराया था। क्योंकि उन्होंने बगैर अनुमति सरधना से कैराना तक पदयात्रा की थी।
पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के समन जारी
वहीं, विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो आपराधिक मामलों में सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को 20 मार्च तक अदालत में पेश करने के लिए पुलिस को समन जारी कर दिए हैं। बता दें कि हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ पहला केस थाना दिल्ली गेट पुलिस के दरोगा सुरेंद्र ने 2012 में दर्ज कराया था। वहीं, दूसरा मुकदमा 2011 में वादी चहन सिंह बालियान ने दर्ज कराया था। इन दोनों ही केसों में एमपी/एमएलए कोर्ट पंकज मिश्रा ने न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किए हैं।
Published on:
08 Mar 2020 12:48 pm
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