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सीटी स्कैन के लिए मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर, जानिए नया नियम

निर्धारित दरों से अधिक वसूली पर होगी कानूनी कार्रवाई, 65 स्लाईस से अधिक का 2500 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे सेंटर, 16 स्लाईस तक निर्धारित किए गए दो हजार रुपये

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मेरठ

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shivmani tyagi

May 22, 2021

 Corona check with CT scan

Corona check with CT scan

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ. ( meerut news ) एचआर सीटी स्कैन की जांच के लिए शासन ने दरें निर्धारित कर दी हैं। अब जांच सेंटर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकेंगे। शासन के आदेशों के बाद मेरठ में जिलाधिकारी के. बालाजी ने अस्पतालों और निजी चिकित्सकों के साथ रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे एचआर सीटी स्कैन की जांच करने की दर ( पीपीई किट एवं सेनेटाईजेशन व अन्य व्यय सहित) शासन निर्धारित दरों पर लेंगें। इसके लिए 16 स्लाईस तक 2000 रुपये, 16 स्लाईस से 64 स्लाईस तक 2250 रुपये और 64 स्लाईस से अधिक के 2500 रुपये शुल्क ही ले सकेंगे। इतना ही नहीं अब दरों की पूरी लिस्ट डाईग्नोस सेंटर के बाहर चस्पा करनी होगी।

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दरअसल अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा के कार्यालय से सभी जिलों को एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 के संगत प्राविधानों के अंतर्गत आदेश पत्र जारी किया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। नए नियमाें का पालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने कैंट अस्पताल बेगमपुल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फलावदा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हाेंने अस्पताल परिसर में 30 बेड का कोविड अस्पताल शुरू करने को कहा।

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