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High Security Number Plate लगवाने के लिए सरकार ने समय सीमा बढ़ाई, जानें लास्ट डेट

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) लगाने का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। हालांकि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगवाने के लिए वाहन स्वामियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सर्वाधिक परेशानी पुराने वाहनों के साथ आ रही है। किसी के पास रजिस्ट्रेशन कागज नहीं है तो किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में अब शासन ने एक साल की छूट दी है।

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मेरठ

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lokesh verma

Nov 07, 2021

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मेरठ. शासन की ओर से अब सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। वाहन कमर्शियल हो या फिर निजी सभी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो चुकी है। अब आरटीओ की गाइडलाइन के अनुसार प्रथम चरण में रजिस्टर्ड नंबर के अंत में जीरो या एक वाले वाहनों पर 15 नवंबर 2021 तक प्लेट लगाई जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2 या 3 वाले वाहनों पर लगेगी। इसके लिए 15 फरवरी 2022 तक का समय निर्धारित है। इस तरह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का यह क्रम नवंबर 2022 तक चलता रहेगा।

एक अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगवाना जरूरी

दरअसल, शासन ने वाहन स्वामियों को नई नंबर प्लेट लगाने के लिए एक वर्ष का समय दिया है। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगवाना जरूरी है। नई नंबर प्लेट के बिना परिवहन विभाग में फिटनेस, पुन: पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी तरह के कार्यों पर भी रोक लग जाएगी।

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घर बैठे लगवा सकते हैं High Security Number Plate

आरटीओ मेरठ हिमेश तिवारी ने बताया कि वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया को और भी सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। वाहन स्वामी घर बैठे सियाम एप या वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

High Security Number Plate के लिए निर्धारित समय

- अंत में 0 या 1 नंबर वाले वाहन पर 15 नवंबर 2021 तक
- अंत में 2 या 3 नंबर वाले वाहन पर 15 फरवरी 2022 तक
- अंत में 4 या 5 नंबर वाले वाहन पर 15 मई 2022 तक
- अंत में 6 या 7 नंबर वाले वाहन पर 15 अगस्त 2022 तक
- अंत में 8 या 9 नंबर वाले वाहन पर 15 नवंबर 2022 तक

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