9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब बिना रजिस्ट्रेशन शादी नहीं होगी मान्य, सरकार लागू करने जा रही नया नियम

बाल विवाह पर अब लगेगी हर हाल में रोक। बिना पंजीकरण शादी नहीं होगी मान्य। झूठी सूचना देने वालों को होगी दो साल की सजा। मेरठ सहित प्रदेश में लागू होगी आनलाइन पंजीकरण प्रणाली।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Rahul Chauhan

Apr 30, 2021

marriage-up.jpg

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ। मेरठ और प्रदेश में अब विवाह का पंजीकरण (marriage registration) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के शादी (marriage) मान्य नहीं होगी। राज्य विधि आयोग ने मसौदा तय कर सीएम योगी के पास रिपोर्ट भेजी है। योगी सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, अभी तक यूपी में विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। जिसके चलते यह स्वैच्छिक था। लेकिन अगर यह लागू होता है तो विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। विचार के बाद सरकार अधिनियम लागू करेगी। विवाह पंजीकरण का प्रोफॉर्मा तैयार किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें: मध्यप्रदेश और यूपी के बीच बस सेवाएं 7 मई तक के लिए बंद, आदेश जारी

माना जा रहा है कि इससे फर्जी शादियों के अलावा बाल विवाह पर भी लगाम लगेगी। वहीं जबरन विवाह कराने पर भी अंकुश लगेगा। इतना ही नहीं पंजीयन के दौरान गलत या झूठी सूचना देने पर दो साल की जेल के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। इसके लिए जरूरी सभी सूचनाए विवाह पंजीकरण संबंधी वेब पोर्टल पर दर्ज होगी। अभी तक राज्य में वहीं लोग शादी का जरूरी रजिस्ट्रेशन कराते थे जो विदेश जाते थे या फिर कोई कानूनी काम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सभी को इसका पंजीकरण अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें: पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन, 4 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन, सभी सेवाएं रहेंगी बंद

बाल विवाह पर लगेगा अंकुश

बता दें कि आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जबकि नबालिग लड़कियों का जबरन विवाह कराया जाता है। इस कानून के लागू होने से इस पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन संबंधी विवाद होने पर पति कभी०कभी महिला को अपनी पत्नी मानने से ही इनकार कर देता है। इससे महिला भरण पोषण, संपत्ति में हिस्से से वंचित हो जाती है और उसे घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। विवाह पंजीकरण के अनिवार्य होने से ऐसा नहीं होगा और बाल विवाह पर भी अंकुश लगेगा।