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Coronavirus: अब मेरठ में कोराेना से बचाव के लिए मॉल्स, सिनेमाघर, जिम और स्वीमिंग पूल बंद

Highlights डीएम ने 31 मार्च तक के लिए दिए आदेश आदेश का उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई डीएम अनिल ढींगरा ने दिए देर रात आदेश

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मेरठ। मेरठ मंडल में गाजियाबाद, नोएडा के बाद अब मेरठ के सभी मॉल्स, क्लब, सिनेमाघर, मल्टीप्लैक्स, स्विमिंग पूल और जिम को बंद कर दिया गया है। ऐसा कोरोना वायरस के बचाव के लिए किया गया है। इसके आदेश डीएम अनिल ढीगरा ने देर रात जारी किए हैं।

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बता दें कि लखनऊ में तीन दिन पूर्व हुई मुख्यमंत्री की बैठक में निर्णय लिया गया था कि गाजियाबाद और नोएडा के पब्लिक प्लेस को बंद कर दिया जाएं। जिनमें सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमाहॉल, क्लब, डिस्को, स्विमिंग पूल और जिम शामिल थे। इनको 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया था। इस आदेश के दो दिन बाद अब डीएम मेरठ अनिल ढींगरा द्वारा सोमवार देर रात जारी किए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले प्रदेश के दस जिलों में यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। मेरठ जिले के संबंध में यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी मेरठ की कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम को दी थी।

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कमिश्नर ने मेरठ में कोरोना का मामला न होने के चलते इस संबंध में एक दिन बाद सोमवार को निर्णय लेने की जानकारी दी थी। सोमवार को डीएम अनिल ढींगरा शहर से बाहर थे। देर रात उन्होंने वापस आकर कमिश्नर के निर्देश पर 31 मार्च तक बंदी का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी डीएम ने एसएसपी, एडीएम, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, सीएमओ, जिला मनोरंजन कर उपायुक्त और डीएसओ को दी गई है। आदेश का आधार शासन के चिकित्सा अनुभाग द्वारा 14 मार्च को जारी की गई अधिसूचना को बनाया है।

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डीएम के आदेश की कापी जिले के सभी सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, माल्स और जिमों को उपलब्ध करा दी गई है। सीएमओ डा. राजकुमार ने बताया कि ऐसा कोरोना के बचाव के चलते किया गया है। जिसको लेकर जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि आसपास के जिलों में कोरोना के दो केस मिलने से मेरठ में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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