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UP में 10 मई तक बढ़ाए गए Night Curfew में इन लोगों को मिलेगी छूट, देखें पूरी सूची

Corona curfew guidelines हालात बिगड़ने पर योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। मेडिकल और किराना को छोड़कर सभी दुकानें इस दौरान बंद रहेंगी। बैंकों में 2 बजे तक हो सकेगा कामकाज।

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मेरठ

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Rahul Chauhan

May 05, 2021

CM yogi

CM yogi

मेरठ। corona curfew guidelines in up. कोरोना संक्रमण (coronavirus) का दायरा बढ़ता जा रहा है। मेरठ में बीते कई हफ्तों से कोरोना के 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हर तरह के प्रयास कर रहा है। वहीं प्रदेश में बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार गुरुवार 6 मई को सुबह को कर्फ्यू खत्म होना था, लेकिन अब इसको आने वाले सोमवार यानी 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि को छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी। मास्क न लगाने पर पहली बार में एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किए जाएंगे। वहीं मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं है।

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आदेश के मुताबिक शादी समारोह के आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा। 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे और बोर्ड परीक्षाएं भी अभी रद्द रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित और अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जांएगी।