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CNG Vehicles: अब ऐसे वाहनों में नहीं लग पाएगी सीएनजी किट, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

अगर वाहनों में सीएनजी किट लगवाने जा रहे हैं तो पहले नियमों को भी भलीभांति जान लीजिए। बिना नियमो को जाने सीएनजी किट लगवाने जा रहे हैं तो हो सकता है वाहन में किट लगे ही नहीं। अब सीएनजी किट लगवाने के लिए नए नियमो का पालन करना होगा। उसके बाद ही सीएनजी किट लगाई जा सकेगी।

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मेरठ

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Nitish Pandey

Oct 11, 2021

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मेरठ. आरटीओ विभाग ने प्रदेश भर में वाहनों में सीएनजी किट लगाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार अब केवल उन्हीं वाहनों में सीएनजी किट लग सकेगी जिन वाहन चालकों ने किट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के किसी भी वाहन में सीएनजी किट नहीं लग सकेगी। इसके लिए आरटीओ विभाग ने अब दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

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ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन के लिए एप लांच
बीते 26 सितंबर के बाद से बदले नए नियमों के अनुसार ही अब वाहनों में सीएनजी किट लग सकेगी। जो वाहन चालक नए नियम के अनुसार सीएनजी के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनके वाहनों पर सीएनजी नहीं लग पाएगी। आरटीओ कार्यालय ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन के लिए एप लांच कर दिया है।

'ग्रीन सेवा' एप पर रजिस्‍ट्रेशन अनिवार्य
आरटीओ हिमेश तिवारी के अनुसार अब वाहनों में सीएनजी लगवाने के लिए 'ग्रीन सेवा' एप पर रजिस्‍ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक केंद्र संचालक मैन्युअल फाइल तैयार करते थे। उसके बाद जानकारी परिवहन कार्यालय को दी जाती थी। वहां रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सीएनजी चढ़ती थी। इस वजह से इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद होता था। आरटीओ हिमेश तिवारी ने बताया कि अब सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में सीएनजी का काम भी ऑनलाइन किया जा रहा है। यानी सीएनजी लगवाने के लिए केंद्र संचालकों को सीएनजी किट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।


लागू कर दिए गए हैं नए नियम

सीएनजी किट लगाने वालों के केंद्रों पर व परिवहन कार्यालय में लंबित सभी पुराने मामलों को मैन्युअल निस्तारित किया जाएगा। इसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। वाहन में लगने वाली किट का नंबर भी ऑनलाइन फीड करना होगा। जिससे उसके बारे में सही जानकारी की जा सके। अब अगर बिना ऑनलाइन आवेदन के वाहन स्वामी सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं सकेगा। वाहनों में सीएनजी किट लगवाने के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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