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Diwali 2018: इस दिवाली इन पटाखों को जलाया तो होगी जेल

locationमेरठPublished: Nov 03, 2018 02:25:34 pm

Submitted by:

sharad asthana

दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है

Diwali 2018

Diwali 2018: इस दिवाली इन पटाखों को जलाया तो होगी जेल

बागपत। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इसको लेकर डीएम की तरफ से सबको निर्देश जारी कर इसका अनुपालन कराने को कहा गया है। वहीं, शासनदेश आने के बाद पटाखा कारोबारी लाइसेंस लेने के लिए लाइन में लग गए हैं।
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सीएम ने की वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि दिल्ली-एनसीआर के छोटे शहरों में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की जाए। इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के डीएम और कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उस दौरान पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश भी दिए गए थे। अब शासन की तरफ गाइडलाइन जारी हो गई है। इसके तहत श्रंखलाबद्ध पटाखे और लड़ी की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थान, अस्पताल नर्सिंग होम और शिक्षण संस्थान से 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे जलाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना क्षेत्र के एसएचओ की होगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में डीएम ऋषिरेंद्र कुमार का कहना है कि शासनादेश मिल गया है। उसके अनुसार ही कार्य कराया जाएगा।
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पटाखा गोदाम पर मारा छापा

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने छापामारी अभियान चलाया हुआ है। शुक्रवार देर शाम को खेकड़ा एसडीएम पुल्कित गर्ग ने पाठशाला रोड स्थित एक पटाखा गोदाम पर छापा मारा। पटाखा फैक्ट्री मालिक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। वहां मिले पटाखों को जब्त कर लिया गया है और फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है।
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