
Bihar Heatwave: लू से से बचने के लिए धारा 144 लागू, 22 जून तक स्कूल बंद
नई दिल्ली। बिहार समेत पूर्वी भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू में झुलस रहा है। अकेले बिहार में गर्मी की वजह से पिछले दो दिनों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। Bihar Heatwave को देखते हुए गया जिलाधिकारी ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है। इसके तहत गया जिले में धारा 144 लागू कर दी है। दूसरी ओर बिहार शिक्षा विभाग ने 22 जून तक राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज को बंद रखने आदेश जारी किया है। सभी को सुबह की पाली में स्कूलों खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं।
खुले स्थान पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
गया जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार लोग को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक घर में रहें। इसके साथ ही जिले में सभी तरह के निर्माण कार्य पर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रोक रहेगी। मनरेगा योजन के तहत कोई भी काम 10:30 बजे के बाद नहीं होगा। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम 11 से दोपहर 4 बजे तक खुले स्थान पर आयोजित नहीं की जा सकेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
गया में क्यों लागू हुई धारा 144
लू से ( Heatwave ) बीमार हुए शख्स की इलाज के दौरान मौत होने पर लोगों के आक्रोशित होने की आशंका रहती है। ऐसे आक्रोशित परिजन और असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था के लिए खतरा और लोक शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गया जिले के लिए यह आदेश जारी हुआ है।
एक साथ इंसेफेलाइटिस और लू का तांडव
बिहार में एक ओर जहां इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है, वहीं लू से भी लोगों की लगातार मौत हो रही है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अबतक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। लू की वजह से सबसे अधिक मौतें क्रमश: औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में हुई हैं।
सरकार ने दिया मुआवजे का ऐलान
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मौतों पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिजनों को 4 लाख रुपया का मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार ने मृतकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लू को लेकर चेतावनी भी जारी की है और लोगों को दिन के समय बाहर जाने पर अपना ध्यान रखने की सलाह दी है।
Published on:
17 Jun 2019 05:31 pm
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