
सेक्स स्कैंडल: पूर्व डीआईजी समेत पांच को 10-10 साल की सजा, CBI कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस में 12 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने पूर्व डीआईजी समेत पांच लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। पूर्व डीआईजी केसी पाड़ी और पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। तीन अन्य को 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि दो लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। चंडीगढ़ की CBI कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी और बिजनेसमैन मेहराजुद्दीन मलिक के खिलाफ आरोप साबित न कर पाने पर उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं इस मामले में दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।
30 मई को विशेष कोर्ट ने सुनाया था फैसला
30 मई को सीबीआई की विशेष अदालत ने बीएसएफ के पूर्व डीआईजी केसी पाड़ी, पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर को दोषी ठहराया था। इसके साथ ही शब्बीर अहमद लवे, शब्बीर अहमद लान्गू समेत मसूद अहमद उर्फ मकसूद शामिल हैं।
2006 में केस का हुआ था खुलासा
दरअसल अप्रैल 2006 में जब जम्मू-कश्मीर में एक एमएमएस फैला था। जिसमें हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ था। सबीना और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला पर सेक्स स्कैंडल के लिए लड़कियां सप्लाई करने का आरोप था। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच 2006 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं होने के लिए इस केस को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री गुलाम अहमद हसन मीर, निर्दलीय विधायक रमन मट्टू, बीएसएफ डीआईजी केसी पाड़ी, पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी, तत्कालीन डीएसपी श्रीनगर मोहम्मद मीर युसूफ, इकबाल खांडे, होटल मालिक रियाज अहमद कावा, अबसार अहमद डार व एजाज अहमद भट्ट समेत सबीना और उसका पति अब्दुल हामिद बुल्ला आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई ने केस में इन लोगों को आरोपी बनाया और 12 साल बाद इस केस में फैसला सुनाया गया।
Published on:
06 Jun 2018 05:12 pm
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