
claim commissioner in case of compensation to delhi riot victims
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA 2019) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू से ही हिंसक हो गए थे। नार्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों का 1 साल पूरा हो चुका है। दंगों में 53 लोगों की जान गईं और सैकड़ों लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा।
इन दंगों से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए हाईकोर्ट के जरिए जस्टिस (रिटायर्ड) सुनील गौड़ (Sunil Gaur) को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गौड़, दंगा पीड़ितों के क्लेम के मामलों पर काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही दिल्ली में भी दोषियों से ही नुकसान की भरपाई वसूलनी चाहिए।
एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सुनील गौड़ ने कहा ‘हमारे पास 2600 क्लेम आए हैं, जिनमें से कई डुप्लीकेट हैं। कुछ लोग ऑनलाइन दोबारा भी क्लेम कर दिए है। इनमें से करीब 2500 क्लेम वास्तविक हैं और उनमें भी ज्यादातर संपत्ति नुकसान के हैं। मेरा मानना है कि नुकसान की भरपाई उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दोषियों से ही की जानी चाहिए।
गौड़ ने कहा, ‘दिल्ली सरकार दंगा पीड़ितों को 20 करोड़ का मुआवजा बांट चुकी है। ज्यादातर पीड़ितों को को दिल्ली सरकार से मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कई लोग इसे कम मान रहे हैं लगातार मुआवजा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला ही नही।
उन्होंने बताया. ‘दस्तावेजों के आधार पर मुआवजा दिया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज भी नहीं है, उन्हें भी वैरिफाई करके मुआवजा दिया जाना चाहिए।’
सुनील गौड़ ने कहा, ‘मेरा मानना है कि जो लोग भी दंगों के दोषी पाए जाते हैं, उन्हीं से रिकवरी होनी चाहिए।इससे लोगों को मैसेज जाएगा कि दंगों में शामिल नहीं होना होना चाहिए, ये मेरी निजी राय है।’
Published on:
24 Feb 2021 04:26 pm
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