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काम की खबर: इन राज्यों में आज से खुल गए स्कूल, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य

कोरोना संकट (corona Crisis) के बीच तीन राज्यों में आज से खुल गए स्कूल ( School Reopen ) गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) के कई नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

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Kaushlendra Pathak

Oct 19, 2020

COVID-19: Schools Reopen in Three States

कोरोना संकट के बीच तीन राज्यों में खुले स्कूल।

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus) की चपेट में है। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद यह वायरस तेजी से फैलता ही जा रहा है। आलम ये है कि लॉकडाउन (India Lockdown) और पाबंदियों के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि, Unlock के तहत देश को दोबारा धीरे-धीरे खोला जा रहा है। वहीं, अब शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। इसी कड़ी में आज से पंजाब (Punjab), सिक्किम ( Sikkim ) और उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में स्कूल खुल गए हैं। लेकिन, स्कूल खोलने के साथ गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी गाइडलाइंस (corona Guidelines) को भी सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

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तीन राज्यों में आज से खुल गए स्कूल

दरअसल, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 15 अक्टूबर से ही स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी थी। लेकिन, यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार अपने यहां कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को खोल सकते हैं। इसी क्रम में तीन राज्यों पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल खोले गए हैं। जानकारी के मुताबिक, पंजाब में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले इलाकों में 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक को खोला गया है। बताया जा रहा है कि यूपी में बिना अभिभावकों की अनुमति के बगैर छात्र स्कूल नहीं जा सकेंगे। सिक्किम में भी आज से स्कूल खुल गए हैं, यहां शैक्षणिक सत्र फरवरी, 2021 में समाप्त हो रहा है।

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इन नियमों को पालन करना अनिवार्य

इधर, सरकार ने स्कूल खोलने को आवश्यक गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार, पूरे क्लारूम को हर दिन सेनेटाइज करना होगा। फर्नीचर, लैब, कैंटीन, स्टेशनरी को भी हर दिन सेनेटाइज करना होगा। इतना ही एक क्लास में हर दिन केवल 50 प्रतिशत छात्र ही बैठेंगे। जबकि, 50 प्रतिशत बच्चे को अगले दिन स्कूल आने की इजाजत होगी। दो छात्रों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी अनिवार्य होगी। साथ ही कोई भी छात्र बिना मात-पिता की लिखित अनुमति के स्कूल नहीं आ पाएंगे। स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफों को सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना होगा। छात्रों को फुल शर्ट, फुल पैंट और जूते-मोजे पहनना अनिवार्य होगा। क्लासरूम में भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे या नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लास लगातार जारी रहेगा।


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