
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मिली सशर्त जमानत, 4 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर रहने का आदेश
नई दिल्ली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ( Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad) को तीस हजारी कोर्ट ( Tis hazari court) से सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने कहा कि चंद्रशेखर अगले 4 हफ्ते तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने यहां नहीं रहने का आदेश दिया है।
नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के दरियागंज हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी हुई थी। अदालत ने बताया कि जब तक मामले में चार्जशीट दायर नहीं होती है, तब तक वो हर शनिवार को सहारनपुर में एसएचओ के यहां पेश होंगे।
कोर्ट ने आजाद को फटकार लगाई
इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सबूत पेश नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने चंद्रशेखर से कहा कि देश की संस्थाओं और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए।
तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि जो ग्रुप प्रोटेस्ट करता है उसपर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने का आरोप भी लगता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि जो हिंसा हुई है और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद को है। चंद्रशेखर के वकील महमूद प्राचा ने कोर्ट में चंद्रशेखर द्वारा किए गए ट्वीट भी पढ़कर सुनाया।
Updated on:
16 Jan 2020 11:05 am
Published on:
15 Jan 2020 06:14 pm
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