
DMRC Fines: Delhi Metro में यात्रा के दौरान इन नियमों का नहीं रखा ध्यान तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
नई दिल्ली।
कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच करीब साढ़े पांच महीने के बाद 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो ( Delhi Metro ) का संचालन शुरू हुआ। कोरोना संक्रमण ( Covid-19 Guidelines ) को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश ( Delhi Metro Guidelines ) जारी किए हैं। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) और मास्क ना पहनने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( DMRC ) ने मेट्रो के अंदर और स्टेशन पर मास्क नहीं पहनने पर 2,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया है। आंकड़ों के मुताबिक, 11 सितंबर से 20 सितंबर तक कम से कम 2,214 यात्रियों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया।
फ्लाइंग स्क्वाड रखेगी नजर
बता दें कि डीएमआरसी ने अपने नौ परिचालन गलियारों में से हर एक के लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं, जो सुनिश्चित करेंगे कि यात्री हर समय मेट्रो नेटवर्क के अंदर मास्क पहने और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें। अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 59 के तहत, नियमों को नहीं मानने पर लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि येलो लाइन (समयापुर बादली-हुडा सिटी सेंटर) पर सबसे अधिक जुर्माना जारी किया गया था, जहां 724 यात्रियों को स्टेशनों और अंदर ट्रेनों में मास्क पहनने या अनुचित तरीके से पहनने के लिए दंडित किया।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की दिल्ली मेट्रो के लिए भी कॉन्टेक्ट लैस सुरक्षा जांच योजना पहले ही अमल में है। यात्रियों की जांच के लिए हाथ में पकड़ने वाले और दरवाजे वाले मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसमें यात्रियों को बेल्ट और पेन जैसी धातु की वस्तुओं को बैग में रखना होता है। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।
ये हैं यात्रा के नियम
Published on:
23 Sept 2020 02:44 pm
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