
Delhi Night Curfew: e-passes required for movement, DMRC changed rules for entry in metro
नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आज (6 अप्रैल) रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( DDMA ) ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के प्रसार को नियंत्रित करने के उपायों के तहत 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
इस बीच दिल्ली मेट्रो ने भी एक बड़ी घोषणा की है। DMRC ने कहा है कि आज (6 अप्रैल) रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने के मद्देनजर मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन्हीं यात्रियों को प्रवेश करने की अनुमति होगी जो सरकार के आदेशानुसार आवश्यक श्रेणी में आते हैं और DMRC/CSTF कर्मियों द्वारा उनकी वैध आईडी का सत्यापन किया गया हो।
नाइट कर्फ्यू में किन्हेें मिलेगी छूट?
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 6 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जो कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रहेगा। इस दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य किसी को भी यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी।
हेल्थकेयर वर्कर्स, आपातकाली व आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी अधिकारी, भोजन या दवाओं से जुड़े स्टोरों में काम करने वाले लोगों के अलावा फ्लाइट, ट्रेन या बसों के माध्यम से शहर से बाहर जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। हालांकि इन सभी को छूट के लिए आईडी कार्ड या वैध पास दिखाना होगा।
नए आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
किसको मिलेगी ई-पास?
आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों या कोरोना की वैक्सीन लेने जाने वालों को रात में घूमने की इजाजत होगी। हालांकि रात में जरूरी सेवा के लिए निकलने वालों को ई-पास की जरूरत पड़ेगी।
यह पास सिर्फ नाइट कर्फ्यू के लिए वैलिड होगी। दिन में घूमने के लिए इस पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जानना जरूर है कि किसे ई-पास मिल सकेगा। सरकार के आदेशानुसार, ई-पास केवल जरूरी सर्विस देने वालों को ही जारी की जाएगी। साथ ही कोरोना की वैक्सीन लेने जाने वाले भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई-पास के ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस से जुड़े लोग, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडियाकर्मी, टेलीकॉम, आईटी, डिलीवरी, LPG, CNG, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ें लोग अप्लाई कर सकते हैं।
नए आदेश के अनुसार, इन सभी के अलावा, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और राजनयिकों के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य से जुड़े आपात स्थिति वाले लोगों को बिना प्रमाण के यात्रा करने की छूट प्राप्त करने के लिए अपने पहचान पत्र ले जाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों से जाने वालों को वैध टिकट दिखाना होगा।
ई-पास के लिए कैसे करें आवेदन?
यदि आपको ई-पास की जरूरत है तो आप दिल्ली सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप http://www.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ई-पास हासिल करने के लिए आपको यात्रा, फोटो आईडी, और अन्य दस्तावेजों जैसे विजिटिंग कार्ड, दुकान लाइसेंस आदि की जरूरत होगी।
Updated on:
06 Apr 2021 09:28 pm
Published on:
06 Apr 2021 09:01 pm
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