
नई दिल्ली। दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत जुर्माने की राशी पहले से कई गुना हो गई है। जुर्माना लागू हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए और इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ताजा मामला दिल्ली के रहने वाले एक शख्स का है। दिल्ली पुलिस ने इस शख्स पर 23 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया, जबकि स्कूटी की वर्तमान कीमत 15 हजार रुपए है।
दरअसल, दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदन हरियाणा के गुड़गांव कोर्ट में काम करते हैं। सोमवार को वह अपने स्कूटी पर कहीं जा रहे थे। बिना हेलमेट पहने स्कूटी पर निकले दिनेश को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उनसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा। लेकिन उस समय उनके पास कुछ नहीं था।
उन्होंने पुलिस से कहा कि वह कुछ समय बाद ये सारी चीजे उपलब्ध करा देंगे। लेकिन तब तक ट्रैफिक पुलिस ने उनका 23 हजार रुपए का चालान काट दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उनका चालान व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की विभिन्न धाराओं के तहत किया गया था। जिसके मुताबिक, बिना हेलमेट के एक हजार रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस के 5 हजार रुपए, इंश्योरेंस के 2 हजार रुपए, रजिस्ट्रेशन के 5 हजार और एयर पॉल्यूशन एनओसी न होने पर 10 हजार रुपए का चालान काटा गया। इस तरह सब जोड़ कर उनका 23 हजार रुपए का चालान हुआ।
जिस समय दिनेश मदन का चालान काटा गया, उस दौरान उनके पास 23 हजार रुपए नहीं थे। जिसके बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली। ये मामला अब अदालत में पहुंच गया है। दिनेश इस सोच में हैं कि वह 15 हजार रुपए की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपए भरें या फिर नई गाड़ी ही खरीद लें।
Updated on:
03 Sept 2019 05:53 pm
Published on:
03 Sept 2019 05:17 pm
बड़ी खबरें
View Allविविध भारत
ट्रेंडिंग
