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Delhi Riots Case: ताहिर हुसैन को मिली बड़ी राहत, इस ने इस आदेश पर लगाई रोक

Delhi Riots Case ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
अदालत ने नगर निगम के पार्षद सदस्यता रद्द करने वाले आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्लीNov 06, 2020 / 05:07 pm

धीरज शर्मा

Tahir Hussain

दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों ( Delhi Riots Case ) के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को पार्षद पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल ताहिर हुसैन ने दिल्ली नगर निगम के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में अयोग्य ठहराए गया था। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है।
इस वजह से नगर निगम ने दिया था आदेश
दरअसल ताहिर हुसैन की सदस्यता इस वजह से रद्द की गई थी क्योंकि वे लगातार नगर निगम के सदन की तीन बैठकों में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली दंगों के चलते उनकी सदस्यता रद्द की गई है, लेकिन इसके पीछे मुख्य वजह उनके बैठकों में शामिल नहीं होने को बताया गया था।
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इन महीनों में नदारद रहे ताहिर
दरअसल फरवरी में हुए दंगों से पहले ही ताहिर निगम की बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे थे। जनवरी, फरवरी के अलावा वे जून और जुलाई में बिना किसी जानकारी या सूचना के वे बैठकों से गायब रहे।
ये है प्रावधान
आपको बता दें कि अगर निगम का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के नदारद रहता है तो निगम के अधिनियम की धारा 35 की उप धारा दो में ये प्रावधान है कि निगम उस सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकता है।
इसी प्रावधान को आधार बनाते हुए निगम सचिव ने ये प्रस्ताव पेश किया जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन वार्ड संख्या 59 ई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। निगम के फैसले के बाद से ही ये सीट खाली है।
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64 में 61 ही पार्षद शेष
दिल्ली की तीनों निगर निगम मिलाकर कुल 64 में से फिलहाल 61 पार्षद ही हैं। तीन पार्षदों ने विधायक निर्वाचित होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लॉकडाउन की वजह से कोई बैठक ना होने पाने के चलते तीन सीटें अब भी खाली पड़ी हैं।

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