
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट सख्त, भड़काऊ वीडियो देख कर FIR हो दर्ज
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा (Northeast Delhi violence ) सख्त रूख अख्तियार करते हुए केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आज रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर भड़काऊ वीडियो को देखकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने गृहमंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट में 4 भड़काऊ वीडियो देखे गए
दरअसल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 भड़काऊ वीडियो देखें गए । इसमें भाजपा नेता कपिल मिश्रा, भाजपा सांसद परवेश वर्मा के भी वीडियो शामिल हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से गुरुवार तक जवाब मांगा हैं।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कोर्ट ने सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों से कहा आखिर कितनी और मौतों का हम इंतजार करेंगे। जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सेना की तैनाती पर कोर्ट ने दिया ये जवाब
याचिका में कहा गया कि प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा हम अभी इस मामले में नहीं जाना चाहते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो।
दिल्ली हिंसा में 22 लोगों की मौत
सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा दायर याचिका में स्वतंत्र न्यायिक जांच और उन लोगों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है, जिनकी हिंसा में मौत हो गई है। दिल्ली हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई।
शहादरा डीसीपी की हालत गंभीर
याचिका में उन प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वों की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है, जिन्होंने अपने भड़काऊ भाषण से भीड़ को हिसा के लिए उकसाया। साथ ही 200 से ज्यादा लोग इस मामले में गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल है। इसमें शहादरा डीसीपी की हालत नाजुक बनी हुई है।
Updated on:
26 Feb 2020 08:42 pm
Published on:
26 Feb 2020 05:08 pm
बड़ी खबरें
View Allविविध भारत
ट्रेंडिंग
