इससे पहले नवंबर, 2019 में असम में निवास व टूर के दौरान उनकी सुरक्षा को बढ़ाकर जैड प्लस की गई थी। अब उन्हें ये सुरक्षा देशभर में टूर के दौरान मुहैया कराने को कहा गया है। यह निर्णय सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जेड प्लस सुरक्षा के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ओर से सिक्योरिटी कवर प्रदान किया जाता है।
बता दें कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सीजेआई के पद पर रहते हुए फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस एसए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नजीर शामिल थे।