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Gujarat: पुलिसकर्मियों के Social Media इस्तेमाल पर लगा बैन, जारी हुए नए नियम

Gujarat में पुलिसकर्मियों के Social Media इस्तेमाल पर लगी रोक DG Shivanand Jha ने जारी किया फरमान, पालन नहीं करने वाले के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं, निजी विचार व्यक्त करने पर भी रोक
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Dheeraj Sharma

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Updated: 22 Jul 2020, 4:37 PM IST

Gujarat Police ban on Social Media Uses

गुजरात में पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगा बैन

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat Police ) में पुलिसकर्मी अब सोशल मीडिया ( Social Media ) का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये रोक गुजरात के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ( Shivanand Jha ) ने लगाई है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रहने का फरमान सुनाया है। खास बात यह है कि इस संबंध में आचार संहिता जारी की गई है।

दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुलिसकर्मियों के तनख्वाह ग्रेड को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे ट्रेंड को देखते हुए गुजरात के डीजी शिवानंद झा ने ये कदम उठाया है।

गुजरात में पिछले कुछ दिनों से पुलिसकर्मियों के वेतन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में डीजी ने सभी पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया ( Social media ) से दूर रहने की हिदायत दी है।

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पुलिस की साख को न पहुंचे नुकसान
डीजी झा ने कहा कि पुलिस की नौकरी अन्य नौकरियों से अलग है अगर किसी को पगार की चिंता है तो वो पुलिस में न आए। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस की साख पर बट्टा न लगे इसका ध्यान रखें।
झा ने सोशल मीडिया में कोई भी इस तरह की टिप्पणी पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है।

ये हैं पुलिसकर्मियों के लिए नए नियम
- नए नियमों के मुताबिक, पुलिसकर्मियों अधिकारियों को सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी है।
- इसमें कहा गया कि वे ऐसे किसी समूह या मंच का हिस्सा नहीं हो सकते जिसका गठन धर्म जाति, नस्ल या उपजाति के आंदोलन या इसे बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है।
- खुफिया अधिकारियों को इससे छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
- आचार संहिता में कहा गया है कि सरकार या सेवा मामलों में पुलिस बल की आलोचना वाला कोई पोस्ट सोशल मीडिया मंच पर नहीं डालनी चाहिए।

निजी विचार व्यक्त करने पर रोक
इसी तरह सेवा संबंधी मामलों के बारे में कोई शिकायत ऑनलाइन स्तर पर जाहिर नहीं करनी चाहिए। पुलिसकर्मियों को अपने निजी विचार भी व्यक्त करने से रोका गया है।

ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं
अधिकारियों समेत पुलिसकर्मियों को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया से जुड़ाव के लिए इंटरनेट जैसे सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

नियमों का पालन ना होने पर कानूनी कार्रवाई
अगर कोई पुलिसकर्मी निजी उद्देश्य के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसे स्पष्ट करना होगा कि वह निजी हैसियत से ऐसा कर रहा है। डीजीपी झा ने आगाह किया है कि नियमों का पालन नहीं होने पर कानूनी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।