
Unlock-1: सरकार ने Malls और Restaurants लिए जारी की Guideline, इन बातों का रखना होगा ध्यान
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच केंद्र सरकार ( Central government ) ने रेस्टोरेंट, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अंतर्गत धार्मिक स्थल पर धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मॉल और रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करना होगा। मास्क व फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 ( Lockdown 4.0 ) खत्म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 ( Unlock-1 ) की घोषणा की है। अनलॉक के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को पटरी पा लाने के लिए शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
इसके अंतर्गत देश में आठ जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स को कुछ नियमों और शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई हैं।
रेस्टोरेंट के लिए जारी दिशा निर्देश
1. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो
2. फेस कवर / मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य
3. हाथों को 40 से 60 मिनट तक साबुन से धोया जाए। सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का इस्तेमाल
4. कोरोना वायरस संबंधी कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत राज्य व जिला हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना
5. थूकने पर प्रतिबंध
6. आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल
रेस्टोरेंट के लिए अन्य दिशानिर्देश
1. डाइन-इन के बजाय टेक-अवे को प्रोत्साहन। डिलविरी के समय फूड पैकेट का कस्मर को न देकर दरवाजे पर छोड़ा जाए
2. होम डिलीवरी के लिए कर्मचारियों की लगातार थर्मल जांच की जाए
3. रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान
4. सभी कर्मचारियों के लिए फेस कवर / मास्क का उपयोग अनिवार्य
5. COVID-19 से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताने वाले पोस्टर / स्टैंड / एवी मीडिया लगाना
6. सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन
7. पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर उचित भीड़ मैनेजमेंट और सोशल डिस्टेंसिंग की मॉनिटिरिंग
Updated on:
04 Jun 2020 10:07 pm
Published on:
04 Jun 2020 09:53 pm
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