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लॉकडाउन 2.0: राज्यों को गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों से ज्यादा सख्ती-पाबंदी लगाने की छूट

लॉकडाउन के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन हो सुनिश्चित। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश। बुधवार सुबह गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं ताजा दिशा-निर्देश।

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lockdown strictness

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन 2.0 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय सख्त रवैया अपनाए हुए है। इस संबंध में गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिए कि वे लॉकडाउन की नई विस्तृत गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें।

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राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में भल्ला ने लिखा कि सरकारें लॉकडाउन के इन दिशा-निर्देशों में लागू किए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकतीं बल्कि कड़े मानदंड लागू कर सकती हैं।

भल्ला ने पत्र में लिखा, "मैं अपने पहले पत्र के जरिये इस बात पर जोर दे चुका हूं कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों के तहत लागू पाबंदियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कमजोर नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य-केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय इलाकों की जरूरत के हिसाब से इन दिशा-निर्देशों की तुलना में और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।"

उन्होंने सरकारों और प्रशासनों से अपील की कि वे निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें और इसके कड़ाई से लागू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से कह दें।

उन्होंने लिखा, "आप यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन दिशा-निर्देशों को सभी फील्ड एजेंसियों को बता दिया जाए और जनहित के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।"

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इससे पहले बुधवार को गृह मंत्रालय ने आगामी तीन मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

गौरतलब है कि देशभर में अब तक कोरोना वायरस के कुल 11439 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1305 सही होकर या डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, जबकि 377 की मौत हो गई है। वहीं, 1 व्यक्ति माइग्रेट हो चुका है।