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Non Containment Zone में 8 जून से खुलेंगे Hotel, Restaurants , 1 जून को जारी होंगी गाइडलाइंस!

केंद्र सरकार ने Lockdown को 30 जून तक बढ़ाने की शनिवार को घोषणा की Non Containment Zone क्षेत्रों में होटल और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति

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Non Containment Zone में 8 जून से खुलेंगे Hotel, Restaurants , 1 जून को जारी होंगी गाइडलाइंस!

Non Containment Zone में 8 जून से खुलेंगे Hotel, Restaurants , 1 जून को जारी होंगी गाइडलाइंस!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने Lockdown को 30 जून तक बढ़ाने की शनिवार को घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही Non Containment Zone क्षेत्रों में होटल और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

हालांकि यहां सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध कायम रहेंगे। लॉकडाउन ( Lockdown 5.0 ) प्रतिबंधों में ढील धीरे-धीरे तीन चरणों में दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार इसकी SOPs एक जून को जारी कर दी जाएगी।

गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) द्वारा सभी मुख्य सचिवों और केंद्र के विभिन्न विभागों को संबोधित एक आदेश में कहा गया है, "नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) द्वारा निर्धारित सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।"

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पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं और यहां तक कि शॉपिंग मॉल को भी नॉन कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा।

इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है।

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दूसरे चरण में, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए संभवत: पहले बच्चों के माता-पिता से बात की जाएगी।

गृह मंत्रालय के आदेश में दर्ज दिशा-निर्देशों के मुताबिक, फीडबैक के आधार पर जून 2020 में इन संस्थानों को फिर से खोलने के विषय पर निर्णय लिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक एसओपी भी तैयार करेगा। तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को बहाल करने के लिए तारीखें भी तय की जाएंगी, लेकिन यह भी गृह मंत्रालय के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

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सबसे खास बात यह है कि एक निश्चित तारीख से सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवा, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और यहां तक कि ऑडिटोरियम व असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी।

हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी होगा