
सावधान! यहां Traffic Police काट रही है बिना हेलमेट कार चलाने का चालान, पढ़ें पूरा मामला
नई दिल्ली। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में वाहन चलाते हैं, तो सावधान हो जाएं। दिल्ली परिवहन विभाग ने गुरुवार से तीन दिवसीय वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना पाए गए वाहन मालिकों को दंडित किया जाएगा।
इस संबंध में बुधवार को अधिकारियों ने कहा कि अब तक विभाग नौ प्रवर्तन टीमों को तैनात करके कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित अभियान का संचालन कर रहे थे। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टीमों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी और वे गुरुवार से शनिवार तक शहर भर में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि फिर इस पूरी तरह से जारी अभियान के बाद फिर से "सीमित" जांच अभियान चलाया जाएगा। विभिन्न अदालतों और सरकारी आदेशों के अनुसार दिल्ली के सभी वाहनों को उनके इंजन और ईंधन के प्रकार को निर्धारित करने के लिए HSRP और रंगीन कोडेड स्टिकर के साथ फिट किया जाना आवश्यक है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन विभाग टीमों द्वारा 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक लगभग 30 लाख वाहनों को एचएसआरपी और कलर-कोडेड स्टिकर के साथ फिट करने की जरूरत है। दोपहिया वाहनों को ऐसे स्टिकर की जरूरत नहीं होती है, जिनमें ईंधन के प्रकार की पहचान हो जाती हो।
थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट के रूप में पहचाने जाने वाले स्टिकर, HSRP और एक वाहन के सामने वाले हिस्से में लगने वाले को वाहन मालिकों द्वारा www.siam.in या www.bookmyhsrp.com के माध्यम से ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। कलर-कोडेड स्टिकर ऑनलाइन भी बुक किए जा सकते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि अगर एक वाहन मालिक जिसने एचएसआरपी और कलर-कोडेड स्टिकर ऑनलाइन बुक किया है, तो उसे बुकिंग रसीद दिखाने पर पर दंडित नहीं किया जाएगा।
Updated on:
14 Jan 2021 08:06 pm
Published on:
14 Jan 2021 07:53 pm
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