
Jharkhand extends lockdown till June 10 with some relaxations
रांची। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मचे तबाही के बाद अब धीरे-धीरे दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लिहाजा, तमाम राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर हालात की समीक्षा करते हुए जारी लॉकडाउन या कर्फ्यू को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही जरूरत के आधार पर प्रतिबंधों में थोड़ी ढील भी दे रहे हैं।
अब इसी कड़ी में मंगलवार को झारखंड सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए 10 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार ने कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दी है।
पहले से जारी लॉकडाउन की अवधि 3 जून को समाप्त होने वाला है। ऐसे में सरकार ने उससे पहले 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' को अब 10 जून तक बढ़ा दिया है।
छठी बार बढ़ाया गया लॉकडाउन
झारखंड में यह छठी बार है जब एक सप्ताह के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। पहला 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' 22 से 29 अप्रैल 2021 तक लगाया गया था। दूसरी बार 30 अप्रैल से 5 मई 2021 तक लागू किया गया था। तीसरा बार 6 मई से 13 मई 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया। चौथी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 14 मई से 27 मई तक रहा। पांचवीं बार 28 मई से 3 जून 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब छठी बार 4 जून से 10 जून तक मिनी लॉकडाउन बढ़ाया गया है।
प्रतिबंधों में दी गई ढील
सरकार ने पहले से जारी लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी है। अब कुछ शर्तों के सआथ 15 जिलों में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। अधिकारियों ने कहा कि राज्य की राजधानी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद सहित शेष नौ जिलों में कपड़े, आभूषण और जूते के अलावा अन्य दुकानों को तय नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा यात्रा के नियमों में भी ढील दी गई है और अंतर-जिला आवाजाही के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मालूम हो कि झारखंड में अब तक कोरोना संक्रमण के 3,37,774 मामले सामने आ चुके हैं और 4,991 लोगों की जान जा चुकी है।
कहीं मिली छूट तो कहीं पाबंदियां जारी
- जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म।
- इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक।
- अधिक कोरोना संक्रमण वाले 9 जिले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेंगी।
- अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत।
- राज्य के सभी जिलों में दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति।
- मॉल और मल्टी ब्रांड दुकानें बंद रहेंगी।
- शादी समारोह में पहले की तरह ही पांबदी जारी रहेगी।
- स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर भी पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी।
Updated on:
01 Jun 2021 10:46 pm
Published on:
01 Jun 2021 10:26 pm
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