इन जिलों में बैक और ऑटोरिक्शा का संचालन
राज्य सरकार के नए नियमों के अनुसार, 20 जिलों में रियायतों में कैब और ऑटोरिक्शा का संचालन (प्रति सवारी अधिकतम दो यात्रियों के साथ), सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आवश्यक दुकानें खोलना (वे वर्तमान में सुबह 10 बजे बंद हैं), पार्क सुबह 5 से 10 बजे तक खुले रहने के लिए, सभी उद्योग 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कारोबार कर सकते हैं। हालांकि, सरकार ने राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया। 20 जिलों में आगामी सोमवार से तालाबंदी में ढील दी गई है। सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
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इन 11 जिलों में कोई ढील नहीं
वहीं प्रदेश की 11 जिलों कोरोना के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है, जो गहरी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने यहां कोई रियायत नहीं दी है। चिक्कमगलुरु, शिवमोग्गा, दावणगेरे, मैसूर, चामराजनगर, हसन, दक्षिण कन्नड़, बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या, बेलागवी और कोडागु में लॉकडाउन प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी है। येदियुरप्पा ने लोगों से बिना कारण के बाहर नहीं निकलने की अपील की और उनसे राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करके कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करने का आग्रह किया।
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50 प्रतिशत उद्योग, परिधान इकाइयां 30 प्रतिशत
मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 20 जिलों में तालाबंदी प्रतिबंधों में ढील दी गई है। सभी उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, जबकि परिधान उद्योग 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी और निर्माण कार्य से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी।