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Lockdown 4.0 : केरल में सरकारी बस सेवा बहाल, पहचान पत्र रखना जरूरी

केरल में बुधवार से सरकारी बस सेवा फिर से बहाल। कनटेनमेंट जोन को छोड़कर सीएम का आदेश प्रदेश भर में लागू। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक के लिए अंतर-जिला यात्रा की अनुमति।

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KSRTC

केरल सरकार ने लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकारी बस सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दी।

नई दिल्ली। देशभर में लॉकडाउन 4.0 ( Lockdown 4.0 ) जारी है। इस बीच केरल सरकार ( Kerala Government ) ने लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकारी बस सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ( CM Pinarayi Vijayan ) ने इसको लेकर जरूरी आदेश पहले ही जारी कर दिया था। सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ( KSRTC ) ने बुधवार से प्रदेश भर में सरकारी बस सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है।

केएसआरटीसी ने सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( CM Pinarayi Vijayan ) द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक केरल के भीतर बस सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन चार के नियमों का पूरी तरह से पालन करेगी। लेकिन जनता की जरूरतों को देखते हुए सरकारी बस सेवा शुरू करने की इजाजत दी गई है।

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सीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले के अंदर 50 फीसदी सीटों पर यात्रियों को लेकर बस संचालन की अनुमति है। बस को स्टैंडिंग पैसेंजर ( Standing Passenger ) के साथ चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। कनटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) को छोड़कर यह आदेश हर जिले प्रभाव में आ गया है। एक ही जिले के अंदर किसी भी समय जाने आने पर रोक नहीं है। लेकिन अंतर-जिला यात्रा की अनुमति सुबह 7 से शाम 7 बजे तक के लिए दी गई है।

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वैसे तो सरकारी बस में सफर करने के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं लेकिन पैसेंजर से ऐहतियातन एक पहचान पत्र साथ में रखने का सुझाव दिया गया है। दूर के जिलों की यात्रा के लिए अभी भी एक पास की अनिवार्यता प्रदेश सरकार ( State Government ) ने बरकरार रखी है।

लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्रों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और श्रमिकों को उनके परिवारों में शामिल होने के लिए यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

सामान्य परिस्थितियों में कनटेनमेंट जोन से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन लेकिन आपात स्थिति में 14 दिनों की होम क्वारनटाइन ( Home Quarantine ) की शर्त पर बाहर जाने की इजाजत है।


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