
Lockdown extended in Haryana till June 7, relaxation in restrictions
चंडीगढ़। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए तमाम राज्यों में लगाए गए पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जा रही है। हालांकि अभी भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे पाबंदियों को बढ़ाया जा रहा है।
इसी कड़़ी में हरियाणा सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए थोड़ी ढील के साथ 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि, कुछ बड़ी छूट का एलान भी किया गया जिसमें शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों के अनुरोध के बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले पहले इसका समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था। उन्होंने कहा कि राज्य में दैनिक “कोरोना कर्फ्यू'' का समय रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक पहले की ही तरह रहेगा।
शिक्षण संस्थान 15 जून तक रहेंगे बंद
सरकार ने घोषणा की है कि स्कूलों, आईटीआई, आंगनवाड़ी और क्रेच को बंद करने के निर्देश 15 जून तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शॉपिंग मॉल को निर्धारित आगंतुक और समय सीमा का पालन करना होगा।
दिशा-निदेशरें के अनुसार, 25 वर्ग मीटर प्रति क्षेत्र एक व्यक्ति को एक शॉपिंग मॉल में एक समय में एक की उपस्थित रहने की अनुमति होगी। इसी तरह, निर्मित क्षेत्र के अनुसार व्यक्तियों की संख्या अलग हो सकती है। मॉल मालिकों को मॉल में आने वाले लोगों के प्रवेश और निकास पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना होगा।
इसके अलावा, मालिकों को कुछ नियम बनाने और उपायुक्त से इसे मंजूरी दिलाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ कार्यालयों के कामकाज के लिए कोविड -19 उचित व्यवहार और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपना संचालन जारी रखने के निर्देश दिए गए थे।
Updated on:
30 May 2021 04:09 pm
Published on:
30 May 2021 04:02 pm
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